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सात H-4 वीजा धारकों की बड़ी जीत, अमेरिकी कोर्ट ने ऑटोमैटिक EAD एक्सटेंशन खत्म करने के फैसले को किया रद

Published: Mon, 14 Sep 2026 08:12 AM (IST)

अमेरिकी जिला अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस अंतरिम नियम को रद कर दिया है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स (EADs) के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को खत्म करता था।

सात H-4 वीजा होल्डर्स को अमेरिकी कोर्ट से मिली बड़ी जीत। (प्रतीकात्मक तस्वीर।)

सात H-4 वीजा होल्डर्स को अमेरिकी कोर्ट से मिली बड़ी जीत। (प्रतीकात्मक तस्वीर।)

HighLights

  1. अमेरिकी कोर्ट ने EAD ऑटोमैटिक एक्सटेंशन खत्म करने का नियम रद्द किया।

  2. यह राहत सात H-4 वीजा धारकों के लिए सीमित है।

  3. DHS ने APA प्रक्रिया का पालन नहीं किया, कोर्ट ने कहा।

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका की एक जिला अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी किए गए उस अंतरिम नियम को रद कर दिया है, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स (EADs) के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को खत्म कर दिया गया था।

हालांकि, यह राहत सिर्फ उन सात याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित है जिन्होंने इस नियम को चुनौती दी थी और यह पूरे देश पर लागू नहीं होता है। सात H-4 वीजा होल्डर्स (H-1B प्रोफेशनल्स के जीवनसाथी, जिनके ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन मंजूर हो चुके हैं) ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया कि बिना किसी सार्वजनिक सलाह-मशविरे के ऑटोमैटिक ईएडी एक्सटेंशन को अचानक खत्म करने से यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के प्रोसेसिंग में होने वाली लगातार देरी के बीच बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी जा सकती है।

पहले क्या था नियम?

एक लाख से ज्यादा भारतीय जीवनसाथी (ज्यादातर महिलाएं) ईएडी रखते हैं। 2016 के एक नियम में ईएडी की समय-सीमा खत्म होने के बाद 180 दिनों तक का ऑटोमैटिक एक्सटेंशन (अपने-आप समय बढ़ना) शुरू किया गया था, जिससे योग्य जीवनसाथी अपने रिन्यूअल एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के दौरान भी काम जारी रख सकते थे।

ट्रंप प्रशासन ने क्या नियम बनाया था?

2022 में USCIS ने एक्सटेंशन की अवधि को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 540 दिन कर दिया था। प्रोसेसिंग में देरी की वजह से नौकरी में आने वाली रुकावटों को रोकने के लिए बढ़ाई गई अवधि को जनवरी 2025 से स्थायी कर दिया गया था। हालांकि, अक्टूबर 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने एक अंतरिम अंतिम नियम के जरिए ऑटोमैटिक-एक्सटेंशन सिस्टम को अचानक खत्म कर दिया।

याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया?

मुकदमे में यह तर्क दिया गया था कि H-4 वीजा वाले जीवनसाथी अपने मौजूदा वर्क परमिट की समाप्ति के 180 दिनों के भीतर ही अपने ईएडी को रिन्यू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चूंकि H-4 वीजा वाले जीवनसाथी के स्टेटस का एक्सटेंशन H-1B वर्कर के एक्सटेंशन के साथ ही फाइल किया जाना चाहिए, इसलिए H-1B आवेदन फाइल करने में नियोक्ता की किसी भी देरी से आश्रित जीवनसाथी के रिन्यूअल का समय और कम हो सकता है।

वादी पक्ष ने USCIS की प्रोसेसिंग में होने वाली देरी की ओर भी इशारा किया, जिसमें अक्सर 180 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि ऑटोमैटिक एक्सटेंशन न होने से कई H-4 ईएडी धारकों की नौकरी जाना तय हो सकता है।

कोर्ट ने क्या कहा?

10 सितंबर, 2026 के एक आदेश में अमेरिकी जिला अदालत (सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया) ने सात वादियों के पक्ष में एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की। कोर्ट ने कहा कि डीएचएस नियम लागू करते समय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट (APA) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पालन करने में नाकाम रहा।

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कदम को सही ठहराया था। उनका तर्क था कि ऑटोमैटिक एक्सटेंशन से लोग बैकग्राउंड चेक और योग्यता की समीक्षा पूरी होने से पहले ही काम करना जारी रख सकते थे। जज डेविड ओ. कार्टर ने कहा कि डीएचएस यह साबित नहीं कर पाया कि सामान्य नोटिस-और-कमेंट प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए कोई आपातकालीन स्थिति थी।

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गौर किया कि सरकार के पास पहले से ही लगातार जांच के तरीके मौजूद थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि डीएचएस ने H-4 ईएडी होल्डर्स, उनके परिवारों और एम्प्लॉयर्स के हितों पर ठीक से विचार नहीं किया था।

वादी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले इमिग्रेशन लिटिगेशन अटॉर्नी जोनाथन वास्डन ने कहा कि इस फैसले ने सरकार के आपातकाल के दावे और नियम बनाने की जरूरी शर्तों को पूरा न कर पाने, दोनों ही बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि सरकार हाल के महीनों में जिस अंतिम नियम का संकेत दे रही थी, वह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है।"

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