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बच्चों ने इंटरनेट मीडिया किया इस्तेमाल तो लगेगा ढाई अरब रुपये का जुर्माना, इस देश ने दिखाई सख्ती

दुनिया में अपने तरह का पहला यह बिल 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया से प्रतिबंधित कर देगा। बिल को व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। इसके कानून बनने के बाद आयु प्रतिबंध को लागू करने के लिए प्लेटफार्मों को एक वर्ष का समय मिलेगा। सरकार की ओर से कराए गए शोध में 95 प्रतिशत अभिभावक आनलाइन सुरक्षा को सबसे कठिन चुनौतियों में से एक मानते हैं।

By Agency Edited By: Mahen Khanna Updated: Thu, 21 Nov 2024 05:11 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलियाई संसद ने बच्चों के इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर दिखाई सख्ती।
एपी, मेलबर्न। इंटरनेट मीडिया के गलत प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई संसद में एक बिल पेश किया गया। दुनिया में अपने तरह का पहला यह बिल 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया से प्रतिबंधित कर देगा।

बच्चों के अकाउंट बनाने पर लगेगा जुर्माना

ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा कि अगर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म टिकटाक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम छोटे बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल होंगे, तो उनपर 33 मिलियन डालर (2,787,498,714 रुपये) तक का जुर्माना लगेगा। बिल को व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। इसके कानून बनने के बाद आयु प्रतिबंध को लागू करने के लिए प्लेटफार्मों को एक वर्ष का समय मिलेगा।

हिंसक सामग्री देख खुद को हानि पहुंचा रहे बच्चे

संचार मंत्री ने कहा कि 14 से 17 वर्ष के लगभग दो-तिहाई किशोरों ने हिंसक सामग्री सहित खुद को हानि पहुंचाने वाले कंटेंट देखे हैं। सरकार की ओर से कराए गए शोध में 95 प्रतिशत अभिभावक आनलाइन सुरक्षा को सबसे कठिन चुनौतियों में से एक मानते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया की एक सामाजिक जिम्मेदारी है और वह अपने प्लेटफार्म पर होने वाले नुकसान को दूर करने में बेहतर काम कर सकता है।

ऑनलाइन पोर्न पर भी रोक लगेगी

रोलैंड ने कहा कि अगर इंटरनेट प्लेटफार्म आयु जानने के लिए प्राप्त यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें (33 मिलियन डालर) तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आनलाइन पोर्न कंटेंट तक पहुंच रोकने के तरीकों की भी तलाश कर रहा है।