ई-रिक्शा चलाने के लिए चाहिए कौन-सा लाइसेंस? कहां और कैसे बनेगा जानें पूरी जानकारी
ई-रिक्शा आजकल रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है लेकिन इसे चलाने के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है। कार या ऑटो का लाइसेंस ई-रिक्शा के लिए मान्य नहीं है। बिना लाइसेंस ई-रिक्शा चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है और वाहन जब्त किया जा सकता है। लाइसेंस बनवाने के लिए पहचान पते और उम्र के प्रमाण के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों की जरूरत होती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों और गावों में हर जगह पर आपने ई-रिक्शा जरूर देखा होगा। यह हाल के समय में रोजगार का एक साधन बन गया है। इसे आप कई जगहों पर महिलाओं से लेकर बच्चों तक को चलाते हुए देखा होगा। बच्चों को ई-रिक्शा चलाते देख यह सवाल उठता है कि क्या ई-रिक्शा चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है? अगर है तो क्या इसे बनवाना इतना आसान है कि हर किसी को इसे चलाने का लाइसेंस मिल जाता है? या फिर इसे किसी भी तरह का लाइसेंस रखने वाला चला सकता है। हम यहां पर आपको ऐसे ही सवालों का जवाब देते हुए बता रहे हैं ई-रिक्शा चलाने के लिए चाहिए कौन-सा लाइसेंस? और इसे आप किस तरह से बनवा सकते हैं।
क्या कार या ऑटो का लाइसेंस काफी है?
जी नहीं। जिस तरह से कार चलाने के लिए कार का और ऑटो चलाने के लिए ऑटो का लाइसेंस चाहिए होता है, उसी तरह से ई-रिक्शा के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत होती है। कार या ऑटो के लाइसेंस पर ई-रिक्शा चलाना गैरकानूनी है। हालांकि, अगर आपके पास पहले से कार या ऑटो का लाइसेंस है तो उसमें ई-रिक्शा का लाइसेंस आसानी से जुडवाया जा सकता है।
लाइसेंस नहीं होने पर क्या होगा?
अगर चालक के पास ई-रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस 1000 से 5000 रुपये तक का चालान कर सकती है। इसके अलावा, ई-रिक्शा को जब्त भी किया जा सकता है। हर दो साल में फिटनेस सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। अगर कोई नाबालिग इसे चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो वाहन सीज हो सकता है।
ई-रिक्शा चलाने के लिए जरूरी दस्तावेज
- ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस (सामान्य LMV से अलग)
- ई-रिक्शा पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC)
- वाहन बीमा प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- पता प्रमाण
- मेडिकल सर्टिफिकेट (सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी)
ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड
- पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, बिजली का बिल
- आयु का प्रमाण जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट
- फॉर्म 1 (शारीरिक फिटनेस का स्व-घोषणा पत्र)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मेडिकल सर्टिफिकेट (कुछ राज्यों में जरूरी होता है)
ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ऑनलाइन या RTO (परिवहन कार्यालय) में जाकर लर्नर्स लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन की फीस का भुगतान करना होगा।
- फिर आपको एक मौखिक या ऑनलाइन टेस्ट होगा।
- टेस्ट पास करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
- लर्नर्स लाइसेंस मिलने के एक महीने बाद, आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- स्थाई लाइसेंस के लिए आपको एक ड्राइविंग टेस्ट को देना होगा।
- सही से टेस्ट पास करने के बाद आपको ई-रिक्शा चलाने के लिए स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
ई-रिक्शा के लिए जरूरी नियम
- आपको हर दो साल में फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाना होगा।
- नाबालिग ई-रिक्शा नहीं चला सकते हैं, न्यूनतम आयु 18 साल है।
- इसकी अधिकतम 25 किमी/घंटा स्पीड लिमिट है।
- एक ई-रिक्शा में अधिकतम 4 यात्री बैठ सकते हैं।
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