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    मोटरसाइकिल चोरी होने पर मिलेगा इंश्योरेंस का पूरा पैसा, बस फॉलो करें ये आसान तरीका

    Bike Insurance Claim Process मोटरसाइकिल बहुत से लोगों के दिल के करीब होती है। अगर यह चोरी हो जाए तो बाइक के मालिक को काफी समस्याओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से आप चोरी हुई बाइक के लिए इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary Updated: Mon, 10 Mar 2025 12:05 PM (IST)
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    चोरी हुई बाइक के लिए क्लेम कैसे करें।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। चोर किसकी मोटरसाइकिल कब चुरा ले जाएं यह कोई भी नहीं जानता है। वहीं, बाइक्स तो कई लोगों के दिल के करीब होती है और वही चोरी हो जाएं तो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको कुछ आसान तरीके के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप अपनी मोटरसाइकिल के चोरी होने के बाद घबराने की जगह अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं कि बाइक चोरी होने की स्थिति में आपको तुरंत क्या करना चाहिए।

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    बाइक चोरी होने पर कैसे करें क्लेम?

    1. चोरी की रिपोर्ट दर्ज करें

    मोटरसाइकिल के चोरी होने पर सबसे पहले आपको नजदीकी पुलिस थाने में जाकर बाइक के चोरी होने की शिकायत को दर्ज करना होगी। इसके बाद पुलिस आपको FIR (First Information Report) या FIR नंबर देगी, जो क्लेम प्रक्रिया के लिए काफी जरूरी होता है।

    2. बीमा कंपनी को सूचित करें

    बाइक चोरी होने की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आपको अपनी बीमा कंपनी को चोरी की घटना के बारे में सूचित करना होगा। बीमा कंपनी को आप बाइक के चोरी होने की बात  फोन, ईमेल या बीमा कंपनी के वेबसाइट के जरिए बता सकते हैं।

    3. बीमा कंपनी से क्लेम फॉर्म प्राप्त करें

    बाइक चोरी होने पर जब बीमा कंपनी से चोरी के क्लेम के लिए सूचित करने के साथ ही इससे इससे संबंधित डॉक्यूमेंट और क्लेम फॉर्म के विवरण को भी प्राप्त करें। इसके बार क्लेम फॉर्म को सही से भरकर जमा करें।

    4. जरूरी दस्तावेज जमा करें

    बीमा कंपनी आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे उसे सही से तैयार करें और सबमिट करें, जो निम्नलिखित हो सकते हैं

    1. पुलिस FIR की प्रति
    2. बाइक का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC)
    3. बीमा पॉलिसी की कॉपी
    4. पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)
    5. मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर और इंजन नंबर

    5. बीमा कंपनी के जरिए सर्वे

    कुछ बीमा कंपनियां क्लेम प्रोसेस के दौरान अपनी तरफ से आपका सर्वे भी करवा सकते ही कि आपकी बाइक सही में चोरी हुई है या नहीं। इसके साथ ही वह बाइक की चोरी की रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच करते हैं।

    6. क्लेम मंजूरी

    बाइक चोरी होने के सभी डॉक्यूमेंट की जांच के बाद बीमा कंपनी आपके क्लेम को प्रोसेस करती है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, जो आपको मोटरसाइकिल के बीमा की राशि या उसके सही हिस्से का भुगतान किया जाता है, जो आपकी पॉलिसी के अनुसार होगा।

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