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    रोड रेज में कार हुई क्षतिग्रस्त, तो क्या इंश्योरेंस कवर करेगा?

    Updated: Fri, 30 May 2025 06:00 AM (IST)

    Road rage vehicle insurance claim आजकल ट्रैफिक बढ़ने से रोड रेज की घटनाएँ बढ़ रही हैं जिसमें गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होने पर कुछ शर्तों के साथ बीमा क्लेम मिल सकता है यह घटना और पुलिस रिपोर्ट पर निर्भर करता है। मालिक द्वारा जानबूझकर झगड़ा करने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। क्लेम के लिए FIR CCTV फुटेज और डैमेज फोटो जरूरी हैं।

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    रोड रेज में डैमेज कार पर क्या इंश्योरेंस कवर करेगा?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। पहले के मुकाबले हाल के समय में ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ते ट्रैफिक की वजह से बहुत से लोगों में धैर्य की कमी देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से रोड रेज यानी सड़क पर लड़ाई की घटनाएं आम होती जा रही है। कई बार इन घटनाओं में गाड़ियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी कार इस तरह के मामले में टूट जाती है या डैमेज होती है, तो क्या आपको बीमा कंपनी क्लेम देगी?

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    मोटर इंश्योरेंस नियम क्या कहता है?

    1. अगर आपकी कार को रोड रेज के दौरान नुकसान पहुंचता है और आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो कुछ शर्तों के साथ क्लेम मिल सकता है। वहीं, यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि घटना किस प्रकार की थी और पुलिस रिपोर्ट में क्या दर्ज किया गया है।
    2. अगर किसी भी तरह से यह साबित हो जाता है कि वाहन का मालिक या ड्राइवर ने जानबूझकर झगड़ा किया है या फिर गाड़ी को नुकसान पहुंचाने में भागीदारी की है, तो बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। बहुत से मामलों में बीमा पॉलिसी इंटेन्शनल डैमेज को कवर नहीं करती है।
    3. इसके साथ ही आपको इन तरह के मामलों में बीमा क्लेम लेने के लिए FIR दर्ज कराना जरूरी होता है। इसके साथ ही CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयान और गाड़ी की डैमेज फोटो की भी जरूरत पड़ती है। इससे क्लेम मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाता है।
    4. वहीं, अगर आपके पास केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। दरअसल, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल दूसरे व्यक्ति या वाहन को नुकसान पहुंचने पर कवर करता है, न कि आपके खुद के वाहन को।

    वाहन मालिक क्या करें?

    अगर आपकी कार रोड रेज में डैमेज हो गई है, तो सबसे पहले आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना चाहिए। इसके साथ ही पूरी घटना को भी रिकॉर्ड करें। फिर आपको अपने पॉलिसी एजेंट से संपर्क करना होगा और उससे क्लेम प्रोसेस के बारे पूछें। कई बार बीमा कंपिनयां कुछ मामलो में एक्सेप्शन के तहत भी देख सकी है, लेकिन जब आप मामले में निर्दोष पाए जाते हैं।

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