जम्मू में Mahindra Thar का कहर, रोड रेज के बाद पुलिस ने ड्राइवर के पिता को हिरासत में लिया, क्या कहता है कानून
Thar Incident Jammu सोशल मीडिया पर काफी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रही है। जिसमें महिंद्रा थार ने एक स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारी और फिर बाद में दोबारा टक्कर मारी। हादसे के बाद वीडियो वायरल हो रही है। पुलिस ने मामले में क्या कार्रवाई की है। नियम के मुताबिक क्या कार्रवाई हो सकती है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश में रोज बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में कई लोगों की मौत हो जाती है तो कई लोग घायल हो जाते हैं। सड़क हादसे का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारयल हो रहा है। वीडियो में क्या रिकॉर्ड हुआ है। किस तरह की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। नियमों के मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Mahindra Thar ने मारी टक्कर
जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में तेज स्पीड में जा रही महिंद्रा थार ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ पुलिस की ओर से भी इस मामले में कार्रवाई की गई है। इस वीडियो को X पर Delhiite_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो को अब तक करीब 78.2 हजार लोग देख चुके हैं।
क्या है मामला
जम्मू के गांधीनगर में 27 जुलाई 2025 को एक महिंद्रा थार सड़क पर गलत दिशा में तेज स्पीड में जाती दिखाई देती है। दूसरी ओर से आ रही स्कूटी को एसयूवी पहले टक्कर मारती है। इसके बाद जब स्कूटी सवार व्यक्ति गिरकर उठता है तो महिंद्रा थार का ड्राइवर कार को रिवर्स करके वापस लाता है और दोबारा स्कूटी सवार को टक्कर मार देता है। जिसके बाद स्कूटी सवार वहीं पर गिर जाता है। एसयूवी से ड्राइवर बाहर निकलता है और बेहोश स्कूटी सवार को देखकर फिर से गाड़ी में बैठ जाता है।
पुलिस ने की कार्रवाई
हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस की ओर से भी इस मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गाड़ी और मालिक की पहचान की। इसके बाद कार्रवाई करते हुए गाड़ी और ड्राइवर के पिता को हिरासत में ले लिया है। साउथ जम्मू के एसपी ने बताया कि एसयूवी को चला रहे व्यक्ति की पहचान हो गई है। वह जम्मू के नानक नगर का रहने वाला है। इसके साथ ही वाहन मालिक को हिरासत में लिया गया है। ड्राइवर की तलाश जारी है।
क्या कहता है नियम
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 184 के तहत अगर कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है और गलत तरह से ओवरटेक करता है तो यह दंडनीय अपराध होता है। इसमें पांच हजार रुपये का जुर्माना या छह महीने तक की सजा हो सकती है।
इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भी ऐसा करना अपराध है। इसमें धारा 281, 125ए, 125बी, 115, 351 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा भी हो सकती है।
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