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    दिल्ली में लगने जा रही स्पेशल लोक अदालत, कब, कहां और कैसे होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा

    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:28 AM (IST)

    दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए DSLSA और ट्रैफिक पुलिस ने 8 नवंबर को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया है। यह अदालतें दिल्ली के 7 कोर्ट परिसरों में लगेंगी, जहाँ 31 जुलाई 2025 तक के लंबित 2 करोड़ से अधिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। चालान का निपटारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से चालान डाउनलोड करके किया जा सकता है। 

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    दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटारे का सुनहरा मौका

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिल्ली में लाखों लंबित ट्रैफिक चालानों को निपटाने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर स्पेशल लोक अदालत आयोजित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य है लंबे समय से पेंडिंग चालानों का तेजी से और न्यूनतम जुर्माने में निपटारा करना है।

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    कब लगेगी लोक अदालत?

    यह विशेष अदालत 8 नवंबर (शनिवार) को लगाई जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यह लोक अदालत चलेगी। इस दौरान करीब 2 करोड़ से अधिक चालानों के निपटारे की संभावना है। खास बात यह है कि अदालत में उन्हीं चालानों पर कार्रवाई होगी जो 31 जुलाई 2025 तक लंबित हैं।

    कहां लगेंगी ये अदालतें?

    दिल्ली में कुल 7 कोर्ट्स में यह विशेष लोक अदालतें आयोजित होंगी। इसे पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू में लगाई जाएगी। इन अदालतों में एक दिन में हजारों चालानों का निस्तारण किया जाएगा।

    कैसे होगा चालान का निपटारा?

    ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है।

    1. सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं।
    2. वहां अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर के आखिरी 5 अंक भरें।
    3. अब कोर्ट का नाम, समय और कोर्ट नंबर चुनें।
    4. फिर अपने चालान को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकलवाएं।
    5. निर्धारित कोर्ट परिसर में जाकर चालान पेश करें और निपटारा कराएं।

    ध्यान रखें, लोक अदालत में प्रिंट निकालने की सुविधा नहीं होगी, इसलिए चालान की कॉपी पहले से प्रिंट करवाकर ही जाएं।
    साथ ही, एक वाहन के अधिकतम 5 ऑनलाइन चालान ही लोक अदालत में स्वीकार किए जाएंगे।

    क्यों खास है यह पहल?

    इस लोक अदालत का मकसद सिर्फ चालान निपटाना नहीं, बल्कि लोगों को राहत देना भी है। इससे लाखों वाहन मालिकों को एक साथ अपने पुराने चालानों को कम खर्च में सुलझाने का मौका मिलेगा।