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    Araria News: भू-माफिया ने फर्जी केवाला बनाकर किसान और प्रशासन को किया गुमराह, केस दर्ज

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:48 PM (IST)

    अररिया में भू-माफियाओं ने फर्जी केवाला बनाकर किसान और प्रशासन दोनों को गुमराह किया है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है, जिससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी क ...और पढ़ें

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    संवाद सूत्र, जोकीहाट (अररिया)। जोकीहाट अंचल पदाधिकारी नजमुल हसन ने फर्जी केवाला और अन्य कागजात बनाकर जमीन हड़पने की नियत से किसानों व प्रशासन को गुमराह करने के आरोप में भू माफिया के खिलाफ जोकीहाट थाना में केस दर्ज कराया है।

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    जमीन सोहराब आलम, पिता स्वर्गीय इलयास, उदा वार्ड नंबर चार, थाना महलगांव की है जो उदा मौजा की है, लेकिन फर्जीवाड़ा का आरोपित मो. वसीक, पिता स्वर्गीय तसलीमुद्दीन, ग्राम मटियारी, थाना जोकीहाट है जो उस जमीन का नकली केवाला वर्ष 1969 का दिखाकर दबंगई के बल पर सोहराब आदि को परेशान करता रहा था। सीओ के जांच में गड़बड़ी उजागर हुई तो एफआईआर दर्ज की गई।

    सीओ द्वारा दर्ज केस में लिखा है कि वसीक खाता संख्या 123, खेसरा 716 व 717 रकवा क्रमशः 75 डिसमिल व 49 डिसमिल जमीन से संबंधित कागजात 25 अप्रैल 2025 को जनता दरबार में प्रस्तुत किया। साथ ही थाना में उपस्थित होकर मौखिक रूप से कहा कि उक्त खाता खेसरा की जमीन की जोत आबाद के संबंध में बताया, लेकिन जनता दरबार में दिए गए फैसले व वसीक द्वारा प्रस्तुत कागजात मैच नहीं खाता है।

    सीओ के अनुसार इससे वसीक के आदेश में कई तथ्यों को उजागर करता है। संलग्न कागजात बाजाप्ता नकल) को नहीं दर्शाता है जिससे यह पता चले कि जनता दरबार जोकीहाट के बाद संख्या 35 /2024 -25 से निर्णय पारित किया गया है। जनता दरबार में जो भी निर्णय दिया गया है। 24 अप्रैल 2025 को निर्णय किया गया है, जबकि उक्त संलग्न कागजात पर सीओ जोकीहाट के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 25 /04/2025 हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया है जो गलत एवं जालसाजी है।

    जनता दरबार जोकीहाट के पंजी से मिलान किया तो उक्त आदेश में सारे तथ्यों को मनगढ़ंत जोड़कर आदेश की प्रति बनाया गया जिसमें अंतर को स्पष्ट दर्शाता है। सीओ ने लिखा है कि पूर्व में वसीक द्वारा गलत साक्ष्य के आधार पर जमीन पर कब्जा बनाए रखा है। यह कृत्य वसीक के द्वारा नकली दस्तावेज को सही बताकर सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर कपटपूर्ण काम कर सरकारी कर्मी को दिगभ्रमित व फर्जीवाड़ा किया गया है। सीओ ने लिखा है कि ऐसे अपराध को लेकर वसीक को आरोपित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए।

    फर्जी केवाला व कागजात बनाकर किसानों को करता है भ्रमित

    जोकीहाट सीओ ने केवाला संख्या 13368 दिनांक 31/12/1969 के सत्यापन के लिए जिला निबंधन पदाधिकारी अररिया को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। निबंधन पदाधिकारी अररिया ने सीओ को पत्र लिखकर अवगत कराया कि उक्त केवाला संख्या अभिलेखों के अनुसार निबंधित नहीं हुई है।

    इतना ही नहीं, जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा ने भी सीओ नजमुल हसन को पत्र लिखकर कहा था कि वसीक द्वारा दिए गए जनता दरबार के उद्धरण पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें।

    थानाध्यक्ष ने भी जनता दरबार के फैसले व वसीक द्वारा प्रस्तुत कागजात में गडबडी की आशंका जताई थी। आखिरकार सीओ ने बताया कि वसीक द्वारा फर्जीवाड़ा का और भी पोल जल्द खुलने वाला है।