राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी, नहीं की तो कटेगा नाम और बंद हो जाएगा राशन
बिहार के अररिया जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनका नाम र ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर
संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। 31 दिसंबर तक राशन कार्ड से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अन्यथा राशन से लाभुकों को वंचित होना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुक का नाम राशन कार्ड से हट जाएगा। इसीलिए सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता राशन कार्डधारकों का हरहाल में ई- केवाईसी करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वे लाभ पाने से वंचित नहीं रहें।
उक्त बातें सिकटी प्रखंडाधीन पीडीएस दुकानदारों द्वारा ई-केवाईसी कार्य निरीक्षण के दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धर्मेश कुमार ठाकुर ने कही। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड में वर्णित सभी सदस्यों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।
जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी नहीं होगा, उनको भविष्य मे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इतना हीं नहीं उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। साथ ही वे खाद्यान्न पाने से वंचित हो जायेंगे।
हो रहा लाभुकों का सत्यापन
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धर्मेश कुमार ठाकुर ने बताया कि शत-प्रतिशत लाभुकों के ई-केवाईसी हेतु पीडीएस दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी पत्र के आलोक में जांच की जा रही है कि राशन कार्ड में जितने उपभोक्ता हैं, उसमें कितने जीवित हैं और कितने की मौत हो गई है।
कहा कि जिन उपभोक्ताओं का केवाईसी नहीं होगा, सरकार द्वारा यह समझा जाएगा कि उक्त लाभुकों की मौत हो गई है। वैसे लाभुक को खाद्यान्न लेने से वंचित रहना पड़ेगा।
ऐसी स्थिति में जनवितरण प्रणाली विक्रेता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं एसडीओ के निर्देश पर सभी जनवितरण प्रणाली दुकानों पर केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
लाभुकों की संख्या
जानकारी के अनुसार कुर्साकांटा प्रखंड में राशनकार्ड धारी कुल लाभुकों की संख्या 39 हजार 533 हैं। जबकि यहां कुल पीडीएस दुकानों की संख्या 72 है। जबकि सिकटी में 41 हजार 458 लाभुकों में 88 पीडीएस दुकानदारों को इस कार्य में लगाया गया है।

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