Updated: Fri, 08 Aug 2025 02:36 PM (IST)
बांका के रजौन थाना क्षेत्र में पॉक्सो कोर्ट ने लालू यादव को नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है। 2019 में दर्ज मामले के अनुसार लालू यादव ने पीड़िता का अपहरण कर यौन शोषण किया था। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया।
संवाद सहयोगी, जागरण (बांका)। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को सुनावाई करते हुए जिले के रजौन थाना क्षेत्र के घुटिया गांव निवासी लालू यादव को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ कई दिनों तक जबरन यौन शोषण के मामले में ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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इसके अतिरिक्त आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2019 का है।
पीड़िता की मां ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि 25 जून 2019 की रात वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ घर सो रही थी। रात में उसकी पुत्री अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला।
लगभग एक माह बाद लड़की ने स्वजन को फोन कर जानकारी दी कि घुटिया निवासी लालू यादव उसे जबरन उठा कर ले गया है और लगातार उसका यौन शोषण कर रहा है। साथ ही उसने जबरन शादी भी कर ली है।
पुलिस ने सूचना के आधार पर लड़की को बरामद किया और मामले की विधिवत जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में इस प्रकरण में कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को समुचित मुआवजा प्रदान करे। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर यादव ने बहस में भाग लिया।
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