शिक्षकों को राहत : प्रमोशन, वेतन और बकाया भुगतान पर RDED सख्त, दिए त्वरित निपटारे के कई निर्देश
भागलपुर में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अहसन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर चर्चा हुई। पदोन्नति, वेतन निर्धारण, बकाया भुगत ...और पढ़ें

भागलपुर में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, शिक्षकों की लंबित समस्याओं के त्वरित निपटारे के निर्देश
जागरण संवाददता, भागलपुर। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अहसन ने की। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) और जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं की समीक्षा कर उनके समाधान की दिशा में तेजी लाना था।
पदोन्नति और वेतन निर्धारण पर फोकस
बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति, वेतन निर्धारण, बकाया भुगतान और सेवाांत लाभ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्देश दिया गया कि हिंदी विद्यापीठ देवघर से साहित्यालंकार उपाधि प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन किया जाए।
वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश
अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द वरिष्ठता सूची तैयार की जाए, ताकि योग्य शिक्षकों को रिक्त पदों पर प्रोन्नति दी जा सके। इसके साथ ही वेतन पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया।
विशेष और नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश
बैठक में यह भी तय किया गया कि नियोजित, विशेष और प्रधान शिक्षक बने शिक्षकों को उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति देने के मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। प्रधान शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए कैंप मोड में कार्य पूरा करने का निर्णय लिया गया, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
बकाया भुगतान और सेवाांत लाभ पर जोर
बैठक में विशेष शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों के बकाया भुगतान को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों के सेवाांत लाभ और मृत शिक्षकों के आश्रितों को देय राशि का भुगतान भी जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
परिवहन भत्ता और रिपोर्टिंग पर निर्देश
नगर निगम क्षेत्र में पदस्थापित विशेष शिक्षकों के परिवहन भत्ता भुगतान को भी प्राथमिकता देने को कहा गया। अंत में आरडीडीई ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
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