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    Bihar Chunav 2025: चुनाव में हेलीकाप्टर से उड़ने वाले नेताओं के लिए नए नियम, सभा-रैली और इलेक्शन आफिस पर भी बड़ा फैसला

    By Navaneet Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:05 PM (IST)

    Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक दलों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। रैली, जुलूस, हेलीकाप्टर और चुनाव कार्यालय खोलने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर अनुमति मिलेगी। सभा स्थल और रैली मार्ग की पूरी जानकारी देनी होगी। इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।

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    Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक दलों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।

    नवनीत मिश्र, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्रवार एकल खिड़की कार्यालय की व्यवस्था शुरू हो गई है। अब बिना अनुमति राजनीतिक दल के सदस्य या अभ्यर्थी ''एकल खिड़की कोषांग पर न्यूनतम 48 घंटे पूर्व विहित प्रपत्र में आवदेन उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए अलग-अलग आवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि रैली या जुलूस दो या दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरना हो तो अलग-अलग आवेदन देकर संबंधित निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के ''एकल खिड़की कोषांग'' से स्वीकृति प्राप्त करना होगा। आवेदकों को ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर स्वीकृति प्रदान किया जाएगा।

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    आवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि सभा में प्रचार करने के लिए कितने लोग आएंगे, कितनी भीड़ होगी, सभा स्थल एवं इसकी अवधि क्या होगी, की जानकारी देनी होगी। सभा स्थल विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि परिसर में होगी तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अन्य प्राधिकार का उक्त तिथि को अवकाश है, पठन-पाठन बाधित नहीं होगा, पठन-पाठन बाधित होगा, क्योंकि सभा स्थल की दूरी पठन-पाठन स्थल से दूर है, नजदीक है एवं प्रस्तावित स्थल पर उक्त तिथि एवं समय को किसी अन्य सभा के लिए इस कार्यालय से पूर्व में अनापत्ति नहीं दी गई है, से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ समर्पित करना होगा।

    सभा स्थल के लिए निर्धारित स्थल निजी हो तो निजी भूमि मालिक का खाता, खेसरा, दखल कब्जा होने, नहीं होने एवं सभा करने के लिए आपत्ति है, नहीं है, से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसमें यह भी अंकित करना है कि प्रस्तावित स्थल पर उक्त तिथि एवं समय को किसी अन्य सभा के लिए उनके द्वारा पूर्व में अनापत्ति नहीं दी गई है, से संबंधित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। रैली-जुलूस आयोजित करने वाले राजनीतिक दल को विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करना होगा, जिसमें यह निश्चित रूप से अंकित होगा कि रैली में कितने लोग भाग लेंगे? यह कहां से कहां तक किस अवधि में होगी?

    रैली-जुलूस को सभा के रूप में बदलने की स्थिति में सभा के रूप में प्राप्त की जाने वाली सभी अनापत्ति या अनुमति प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया का पालन आयोजक को करना होगा। रैली-जुलूस के आयोजक को रैली में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की संख्या एवं वाहनों का प्रकार आवेदन में अंकित करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि रैली-जुलूस के दौरान संबंधित वाहनों में निबंधन प्रमाणपत्र, चालक अनुज्ञप्ति एवं वाहन के बीमा से संबंधित कागजात निश्चित रूप से उपलब्ध रहें। साथ ही आयोजक पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन करने, कराने की जिम्मेवारी होगी।

    हेलीकाप्टर के लिए जिलाधिकारी देंगे अनुमति

    हेलीकाप्टर उतरने की अनुमति प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करना होगा, जिसमें यह निश्चित रूप से अंकित करना होगा कि हेलीकाप्टर में प्रचार करने के लिए कितने लोग आएंगे, इसकी निबंधन संख्या क्या है एवं इसमें कितने व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। हेलीकाप्टर के उतरने एवं प्रस्थान की तिथि, समय एवं अवधि क्या होगी तथा सभा आयोजन से संबंधित विधि-व्यवस्था की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

    हेलीकाप्टर उतरने का स्थल विद्यालय परिसर में अवस्थित होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यपाक का उक्त तिथि को अवकाश, पठन-पाठन बाधित नहीं होने, पठन-पाठन बाधित होने, सभास्थल की दूरी पठन-पाठन की स्थल से दूर है, नजदीक है, इसलिए हेलीकाप्टर उतने की अनुमति दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है एवं प्रस्तावित स्थल पर उक्त तिथि को अन्य कोई हेलीकाप्टर के लिए इस कार्यालय से पूर्व में अनापत्ति नहीं दी गई है, से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदक को आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा। यदि हेलीपैड स्थल के लिए निर्धारित स्थल निजी भूमि है, तो निजी भूमि मालिक का खाता, खेसरा, दखल प्रमाण पत्र सहित हेलीकाप्टर उतरने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसमें यह भी अंकित होगा कि प्रस्तावित स्थल पर उक्त तिथि को अन्य कोई हेलीकाप्टर के लिए उनके द्वारा पूर्व में अनापत्ति या अनुमति नहीं दी गई है, संबंधी प्रमाणपत्र आवेदक को आवेदन के साथ समर्पित करना होगा।

    चुनाव कार्यालय के लिए लेनी होगी अनुमति

    निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा लोक सभा या विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अपना निर्वाचन कार्यालय खोलने के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यालय खोले जाने वाला भवन सरकारी नहीं हो। निजी भवन के लिए भूमि के स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न होगा। अंचलाधिकारी का सत्यापन प्रतिवेदन संलग्न होगा। खोले जाने वाले कार्यालय के 200 मीटर के अंदर कोई मतदान केन्द्र अवस्थित नहीं होनी चाहिए। वाहन के उपयोग के संबंधी अनुमोदन विधान सभा क्षेत्र के निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा।

    निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के लिए वाहन की अनुमति की मांग की जाती है। वाहन सरकारी नहीं हो। निजी वाहन के स्वामी का सहमति पत्र संलग्न हो। प्रयोग किये जाने वाले वाहन का निबंधन एवं बीमा के कागजातों की छायाप्रति संलग्न हो। वाहन के चालक का चालक अनुज्ञप्ति वैद्य हो। व्यावसायिक वाहन के संबंध में वाहन का टैक्स या चालान की प्रति संलग्न की जानी है। रैली-जुलूस के आयोजन को रैली में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की संख्या एवं वाहनों का प्रकार आवेदन में अंकित करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि रैली-जुलूस के दौरान संबंधित वाहनों में निबंधन प्रमाणपत्र, चालक अनुज्ञप्ति एवं वाहन के बीमा से संबंधित कागजात निश्चित रूप से उपलब्ध रहें। साथ ही आयोजक पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का दृढतापूर्वक पालन करने व कराने की जिम्मेवारी होगी।