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    शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला : अब हर माह की पहली तारीख तक वेतन, शिकायतों का 7 दिन में निपटारा अनिवार्य

    Updated: Mon, 09 Mar 2026 11:45 AM (IST)

    शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सेवा संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु नई SOP लागू की है। अब वेतन भुगतान हर महीने की पहली तारीख तक अनिवार्य होगा। अवका ...और पढ़ें

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    शिक्षा विभाग का नया एसओपी लागू: अब पहली तारीख तक वेतन, सेवा संबंधी शिकायतें 7 दिन में हल

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सेवा से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत अब वेतन भुगतान, अवकाश स्वीकृति, सेवा पुस्तिका में त्रुटि सुधार और अन्य सेवा संबंधी मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा करना अनिवार्य होगा।

    विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों से जुड़ी शिकायतों को लंबित न रखा जाए और तय समय के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विभागीय पोर्टल के माध्यम से मामलों की निगरानी भी की जाएगी, ताकि किसी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो।

    हर महीने की पहली तारीख तक वेतन भुगतान का निर्देश

    शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख तक शिक्षकों के खाते में पिछले महीने का वेतन भेजना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी कारणवश वेतन भुगतान समय पर नहीं हो पाता है तो संबंधित अधिकारी को इसके पीछे का कारण दर्ज करना होगा।

    इसके अलावा लंबित मामलों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपडेट करना भी अनिवार्य किया गया है। संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी इन मामलों की जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और शिक्षक अपनी शिकायतों की स्थिति से अवगत रह सकें।

    अवकाश आवेदन का सात दिनों में निपटारा

    शिक्षकों की छुट्टी से जुड़े मामलों को लेकर भी विभाग ने नया एसओपी जारी किया है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के अवकाश से संबंधित आवेदनों का निपटारा अधिकतम सात दिनों के भीतर करना अनिवार्य कर दिया गया है।

    विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से शिक्षकों को छुट्टी के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी बनेगी। इससे शिक्षकों की कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

    शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

    विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेतन, स्थानांतरण, सेवा पुस्तिका, जन्म तिथि या अन्य सेवा संबंधी त्रुटियों से जुड़ी शिकायत मिलने पर अधिकतम सात दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा।

    इसके लिए विभागीय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है या शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं किया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई एसओपी लागू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान पहले की तुलना में अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ हो सकेगा।