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    भागलपुर समेत बिहार के 22 जिलों में 152 वाहन स्वामियों पर कार्रवाई, बचना है जुर्माने से तो जानें ये जरूरी नियम

    Updated: Mon, 20 Apr 2026 07:12 AM (IST)

    राज्य परिवहन प्राधिकार के निर्णय के बाद बिहार के 22 जिलों में 152 वाहन स्वामियों पर कार्रवाई हुई है। भागलपुर में भी एक वाहन पर परमिट उल्लंघन के लिए जु ...और पढ़ें

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    भागलपुर समेत 22 जिलों में 152 वाहन स्वामियों पर जुर्माना, बिना परमिट संचालन पर सख्ती

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद यह कार्रवाई की गई है। बिना वैध परमिट, रूट उल्लंघन और नियमों के विरुद्ध परिचालन करने वाले वाहनों को चिन्हित कर दंडित किया गया है।

    परिवहन विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    भागलपुर में भी कार्रवाई

    भागलपुर जिले में भी एक वाहन स्वामी पर जुर्माना लगाया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार संबंधित वाहन परमिट से अलग मार्ग पर संचालित हो रहा था।

    वाहन संख्या BR10PA-2804 के स्वामी मृत्युंजय प्रसाद सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो दिनों के अवैध परिचालन के आधार पर जुर्माना वसूली का आदेश जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को दिया गया है।

    जिलों में सख्त निगरानी के निर्देश

    परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना परमिट चलने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश जारी किया गया है।

    बस स्टैंड, प्रमुख चौक-चौराहों, बाजार क्षेत्रों और मुख्य सड़कों पर जांच तेज करने को कहा गया है। विभाग का कहना है कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा।

    नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

    विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना परमिट, ओवरलोडिंग, रूट उल्लंघन या फर्जी कागजात के सहारे वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही वाहन जब्ती और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि भागलपुर जिले में भी जल्द बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू किया जाएगा।

    इन जिलों में सबसे ज्यादा मामले

    राज्य स्तर पर हुई कार्रवाई में मुजफ्फरपुर सबसे ऊपर रहा, जहां 64 वाहन स्वामियों पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा पटना के 15, बेगूसराय के 13 और छपरा के 14 वाहन शामिल हैं। वहीं सिवान के 8, नालंदा और सहरसा के 6-6, वैशाली के 5, मधेपुरा और अररिया के 4-4 मामलों में भी जुर्माना लगाया गया है। गया, दरभंगा, समस्तीपुर और कटिहार समेत अन्य जिलों के वाहन स्वामी भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं।