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    HDFC Bank की महिला अधिकारी के साथ भरे बाजार हो गया कांड... मैडम चीखती-चिल्लाती रही, मुंह ताकती रही भीड़

    Updated: Sat, 13 Sep 2025 05:43 AM (IST)

    HDFC Bank की महिला अधिकारी के साथ भरे बाजार छिनतई हो गया। बाइक सवार उचक्कों ने महिला बैंक अधिकारी का बैग छीन लिया। महिला खलीफाबाग स्थित एचडीएफसी बैंक से अपने आवास आनंदगढ़ लौट रही थी। तभी तिलकामांझी चौक के समीप यह घटना हुई। - श्रुति स्नेहा ने तिलकामांझी थाने में दर्ज कराया मामला

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    HDFC Bank की महिला अधिकारी के साथ बाइक सवार उचक्कों ने कांड कर दिया।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Crime News भागलपुर में बीच सड़क पर सरे बाजार शुक्रवार को बाइक सवार उचक्के एचडीएफसी बैंक की महिला अधिकारी श्रुति स्नेहा का बैग छीनकर तेजी से बाइक भगाते हुए फरार हो गए। यह घटना तब हुई जब श्रुति खलीफाबाग स्थित बैंक की शाखा से काम खत्म कर रात साढ़े सात बजे आनंदगढ़ स्थित अपने आवास के लिए निकली थीं।

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    जैसे ही वह स्कूटी से आनंदगढ़ मोड़ स्थित शापिंग माल रिलायंस ट्रेंड के पास पहुंचीं, पीछे से उचक्के ने उनका बैग झपट लिया। बैग छिने जाने के बाद श्रुति ने मौके पर शोर मचाया और वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। छिनतई की घटना के संबंध में उन्होंने तिलकामांझी थाने में मामला दर्ज कराया है।

    श्रुति स्नेहा भागलपुर के नवगछिया के बड़ी मकंदपुर, अभिया बाजार, गोपालपुर की निवासी हैं और शहर के आनंदगढ़ मोहल्ले में अस्थायी रूप से रह रही हैं। छिनतई करने वालों की बाइक और उसके नंबर प्लेट पर श्रुति की नजर पड़ी, जो टीवीएस अपाचे थी और जिसके आखिरी चार अंक 4879 थे। पुलिस इस बाइक की तलाश कर रही है।

    बैग में बैंक के लाकर की चाबी, नकद, एटीएम कार्ड व जरूरी कागजात 

    श्रुति स्नेहा के बैग में बैंक के लाकर की चाबी, आठ हजार नकद, एटीएम कार्ड, पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड, बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल, चार्जर आदि कई सामान थे। जिसे उचक्के लेकर चलते बने। तिलकामांझी थानाध्यक्ष ने मामले में केस दर्ज करते हुए घटनास्थल के समीप मौजूद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का अवलोकन किया है। तकनीकी सेल से भी घटनास्थल की तकनीकी जांच कराई जा रही है।

    नाबालिग छात्रा से की छेड़छाड़, मिली तीन साल की सजा

    विशेष पाक्सो न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए गए डब्लू मंडल को तीन साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने मामले में बहस की।

    जानकारी के अनुसार, खरीक थानाक्षेत्र में चार नवंबर 2022 की रात, जब छात्रा अपने बासा पर सोई हुई थी, तब अभियुक्त वहां पहुंचा। उसने छात्रा का हाथ पकड़कर जगाया और उसे चेन, घड़ी, मोबाइल देने की बात कही। उसने पीड़िता से फिजिकल होने की कोशिश की, लेकिन छात्रा के जोर-जोर से चिल्लाने पर वह वहां से भाग निकला।