Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू, 252 मौजों में भौतिक निरीक्षण अनिवार्य
बक्सर जिला निबंधन कार्यालय ने जमीन रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब 252 मौजों में रजिस्ट्री से पहले भौतिक निरीक्षण अनिवार्य होगा। बक्सर इटाढ़ी और चौसा अंचल के मौजे शामिल हैं। रजिस्ट्री से पहले निबंधन कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा जिसके बाद निरीक्षण किया जाएगा। यह निर्णय रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है।

जागरण संवाददाता, बक्सर। जिला निबंधन कार्यालय ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं।
अब जिले के 252 मौजों में जमीन की रजिस्ट्री से पहले भौतिक निरीक्षण अनिवार्य होगा। इस संबंध में गुरुवार को निबंधन कार्यालय के सूचना पट्ट पर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सभी निबंधनार्थियों को सूचित किया गया है।
जारी नोटिस के अनुसार, बक्सर, इटाढ़ी और चौसा अंचल के 252 मौजों को स्थल जांच के दायरे में शामिल किया गया है। पहले यह नियम केवल शहरी क्षेत्रों से सटे मौजों पर लागू था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।
तीन-चार दिन पहले भरना होगा फॉर्म
निबंधनार्थियों को रजिस्ट्री से तीन से चार दिन पहले निबंधन कार्यालय में एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके बाद कार्यालय के कर्मचारी संबंधित जमीन का स्थल निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जिला निबंधन पदाधिकारी आसीत कुमार सिंह ने बताया कि यह निर्णय विभागीय आदेश के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि बक्सर, चौसा और ईटाड़ी अंचल के 252 मौजों को स्थल जांच के दायरे में शामिल किया गया है ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
यह नया नियम जमीन के स्वामित्व और दस्तावेजों की सत्यता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। निबंधनार्थियों से अपील की गई है कि वे रजिस्ट्री से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म समय पर जमा करें ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।
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