प्रचार जुलूस में निर्धारित संख्या से अधिक न हों व्यक्ति और वाहन, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
गया में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। आदर्श आचार संहिता का पालन करने, जुलूस में वाहनों की संख्या सीमित रखने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की आवाजाही रोकने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए।
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प्रचार जुलूस में निर्धारित संख्या से अधिक न हों व्यक्ति और वाहन
जागरण संवाददाता, गयाजी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में रविवार को समाहरणालय में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष के साथ बैठक किया गया।
विधानसभा आम निर्वाचन के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपादन के लिए जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके कठोर अनुपालन तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से जिला में चुनाव संपन्न कराने के लिए समय-समय पर कई निर्देश निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव प्रचार जुलूस में वाहन की संख्या अधिन न हो
हाल के दिनों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं प्रतिद्वंद्वी दलों के प्रत्याशी के बीच छिटपुट घटनाओं के कुछ दृष्टांत सामने आए है। विधानसभा आम निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपादन के लिए निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा निकाले जा रहे चुनाव प्रचार जुलूस में वाहन एवं व्यक्तियों की संख्या निर्धारित से अधिक न हो।
निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाए। चुनाव प्रचार काफिले में शामिल समर्थकों के पास किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र न हो। प्रत्येक थाना क्षेत्र में गुंडा पंजी में दर्ज अपराधियों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाए।
प्रत्येक चेक नाका पर वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तलाशी 24×7 सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्थिति में अवैध अग्नेयास्त्रों, नकदी एवं मादक पदार्थों की आवाजाही संभव न हो। सभी शस्त्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन एवं थाना के निकटतम शस्त्र दुकान में जमा कराया जाना है।
जिन अनुज्ञप्तिधारियों को इससे छूट प्रदान किया जाना है, उन पर जिला स्तरीय समिति के स्तर से विधिसम्मत अनुशंसा प्राप्त कर छूट प्रदान किया जाए। केंद्रीय सशस्त्र बलों एवं बिहार पुलिस बल का प्रभावी उपयोग करते हुए सभी थाना क्षेत्रों में निरंतर छापामारी व सर्च अभियान चलाया जाए।
इस प्रक्रिया में थानाध्यक्ष एवं अन्य वरीय पदाधिकारी भी अवश्य शामिल हो। चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में विधि-व्यवस्था से संबंधित किसी भी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्र में तत्क्षण घटना स्थल पर पहुंच कर स्थिति पर त्वरित नियंत्रण करेंगे।
घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय को तुरंत उपलब्ध कराएंगे। लंबित गैर जमानतीय वारंटों का तामिला सघन अभियान के माध्यम से किया जाए। डीएम ने निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए स्वयं पर्यवेक्षण करेंगे ।

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