PM Awas Yojana: आवास योजना के इन लाभार्थियों पर होगा एक्शन, ब्याज सहित वसूली जाएगी राशि
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बनाने वाले 10 लाभुकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन ने सर्टि ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, टिकारी (गया)। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राशि का उठाव करने के बावजूद मकान निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध नप प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
नप क्षेत्र के ऐसे 10 लाभुकों को चिह्नित कर सर्टिफिकेट केस करने हेतु म्युनिसिपल सिविल इंजीनियर को आदेश दिया गया है।
नप कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार झा ने बताया कि नियम के अनुसार तीन नोटिश और बार बार समय देने के बावजूद राशि प्राप्त करने वाले 10 लाभुकों द्वारा मकान निर्माण का कार्य शुरू किया गया। ऐसे सभी लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस के साथ सरकारी नियामानुसार ब्याज सहित योजना की हस्तांतरित राशि वापस करना होगा। राशि जमा नही करने पर सजा का भी प्रावधान है।
नगर प्रबंधक मोहित कुमार ने बताया कि सर्टिफिकेट केस के दायरे में आने वाले सभी लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत लाभ दिया गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी लाभुकों द्वारा मकान निर्माण नही किया गया।
म्युनिसिपल सिविल इंजीनियर बबलू कुमार बादल ने बताया कि क्षेत्र के युगल किशोर पासवान, नवीनचंद्र मिश्र, जगन्नाथ अवस्थी, नीतू देवी, रिंकू देवी, गुड़िया देवी, सरोज देवी, सविता देवी, फुला देवी, रिंकी देवी व अन्य के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस किया जाएगा।
बुधवार को नगर प्रबन्धक मोहित कुमार व सिविल इंजीनियर बबलू बादल ने चिह्नित लाभुकों के निर्माण स्थल का जायजा लिया व सर्टिफिकेट केस की जानकारी दी। वहीं पीएम आवास योजना 2.0 के तहत भी लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों को मकान निर्माण न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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