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    बायोमेडिकल कचरा अवैध तरीके से फेंकने पर किशनगंज में 14 पैथोलॉजी-नर्सिंग होम सील, ताला जड़कर जुर्माना ठोका

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    किशनगंज में बायोमेडिकल कचरा अवैध रूप से फेंकने के मामले में 14 पैथोलॉजी और नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर जांच के बाद यह कार्रवाई ...और पढ़ें

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    14 पैथोलॉजी-नर्सिंग होम सील

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। निजी पैथोलॉजी एवं नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की मानक प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर 14 संस्थानों पर डीएम के आदेश से जांच के बाद कार्रवाई की गई है। सभी को सील कर अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

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    जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में जिले के सभी निजी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण की नियमित मानिटरिंग से संबंधित बैठक गत दिन हुई थी। जिसमें सभी अस्पतालों से दैनिक बायोमेडिकल वेस्ट उठाव की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने तथा शहरी क्षेत्र के सभी निजी अस्पतालों की भौतिक जांच कराने का निर्देश दिया गया था। 

    कई निजी संस्थानों में गंभीर विसंगतियां 

    निर्देश के आलोक में सिविल सर्जन डॉ. राजकुमार चौधरी द्वारा जिले के विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेडिकल वेस्ट के मानक निष्पादन से संबंधित व्यापक जांच की गई। जांच के क्रम में कई निजी संस्थानों में गंभीर विसंगतियां पाई गईं। 

    विदित हो कि पूर्व में भी नगर परिषद द्वारा ऐसे मामलों की जांच की गई थी जिसमे पाया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण में निर्धारित मानक का अनुपालन नही किया जा रहा है और उनके द्वारा संबंधित के विरुद्ध अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया था। 

    पर्यावरण एवं आमजनों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव

    जांच में पाया गया कि अनेक निजी पैथोलॉजी एवं नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। कचरे को अधिकृत एजेंसी के माध्यम से निष्पादित करने के बजाय यत्र-तत्र फेंका जा रहा था। जिससे संक्रामक रोगों के फैलने की प्रबल आशंका और पर्यावरण एवं आमजनों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना मिली। 

    कई संस्थान बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 के तहत निबंधित नहीं पाए गए। संचालन हेतु आवश्यक चिकित्सा मानक, स्वच्छता, लाइसेंस, दस्तावेज़ तथा प्रोटोकाल का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। 

    इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार चिह्नित संस्थानों को सील करने के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। 

     14 पैथोलाजी एवं नर्सिंग होम अवैध सील

    मंगलवार की कार्रवाई में नगर परिषद क्षेत्र के चुड़ीपट्टी क्षेत्र में कुल 14 पैथोलाजी एवं नर्सिंग होम अवैध संचालन एवं बायोमेडिकल वेस्ट के गलत निष्पादन के आधार पर सील करने एवं उनमे विरुद्ध निर्धारित अर्थदंड लगाने की कार्रवाई गई। 

    जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजनों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों में नियमों का पालन अनिवार्य है और आगे भी ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।