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    दिल्ली हाईकोर्ट से बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को मिली बड़ी राहत, निचली अदालत की सजा भी निलंबित

    Updated: Mon, 27 Jul 2026 04:59 PM (IST)

    Delhi High Court Verdict: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह को हर्ष फायरिंग मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने निचली ...और पढ़ें

    राजू कुमार सिंह। फाइल फोटो

    राजू कुमार सिंह। फाइल फोटो

    HighLights

    1. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजू सिंह को जमानत प्रदान की।

    2. निचली अदालत की चार साल की सजा स्थगित हुई।

    3. विधायक की सदस्यता रद्द होने का खतरा टल गया।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Raju Singh BJP MLA: बिहार की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार वर्ष की सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

    निचली अदालत का फैसला

    दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह को दोषी ठहराया था। राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें चार साल की कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

    फायरिंग में आर्किटेक्ट महिला मौत

    यह घटना 31 दिसंबर 2018 की रात फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न के दौरान घटी थी। समारोह के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई थी।

    कई धाराओं में दोषसिद्ध

    अदालत ने विधायक राजू सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़े प्रावधानों के तहत दोषी पाया था। ट्रायल कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए गन कल्चर और सत्ता के अहंकार की तीखी आलोचना भी की थी।

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    सह-आरोपी हुए थे बरी

    इस पूरे मामले में अदालत ने विधायक की पत्नी रेनू सिंह समेत तीन अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया था। राजू सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद से ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद होने का खतरा भी मंडरा रहा था।

    समर्थकों में खुशी लहर

    दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत और सजा के स्थगन का आदेश जारी होते ही साहेबगंज क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और बधाई देकर अपनी प्रसन्नता का इजहार किया।