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    Bihar Election 2025: चुनावी सभा-जुलूस के लिए सख्त नियम, देना होगा विस्तृत ब्यौरा, तभी मिलेगा NOC

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:45 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी सभा और जुलूस को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। राजनीतिक दलों को सभा-जुलूस से पहले स्थान, समय, लोगों की संख्या और सुरक्षा योजना का विस्तृत ब्यौरा देना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए चुनाव से 72 घंटे पहले आवेदन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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    सभा और जुलूस के संबंध में देनी होगी पूरी जानकारी, तभी मिलेगा एनओसी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव के सुचारू, पारदर्शी, त्वरित और अनुशासित रूप से संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है।

    इस व्यवस्था के तहत राजनीतिक दल, उम्मीदवार एवं आयोजकों को आम सभा, जुलूस, रैलियां, लाउडस्पीकर प्रचार वाहनों तथा हेलीकाप्टर/हेलीपैड के उपयोग से संबंधित अनुमति प्राप्त करने के लिए एक ही मंच से आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इस प्रणाली के माध्यम से अनुमती पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी।

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    बताया गया कि रैली और जुलूस आयोजित करने वाले राजनीतिक दल को आवेदन करना होगा जिसमें यह बताना होगा कि रैली में कितने लोग भाग लेंगे और यह कहां से कहां तक किस अवधि में होगी।

    इसके आयोजन से संबंधित थाना के थानाध्यक्ष का विधि व्यवस्था के बिंदु पर एनओसी सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा प्राप्त की जाएगी। रैली और जुलूस को सभा के रूप में बदलने की स्थिति में इससे संबंधित एनओसी प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया का पालन आयोजक को करना होगा।

    इसके अलावा स्थल पर प्रयुक्त किए जाने वाले लाउडस्पीकर की अनुमति लाउडस्पीकर एक्ट के अनुसार संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करने की जवाबदेही सिंगल विंडों सिस्टम की होगी।

    चुनाव कार्यालय के लिए चिह्नित भूमि सरकारी भूमि नहीं हो

    • निर्वाचन कार्यालय खोले जाने वाला भवन और भूमि सरकारी नहीं हो।
    • निजी भवन या भूमि पर कार्यालय खोलने से पूर्व भू-स्वामी का एनओसी देना अनिवार्य है।
    • इसमें अंचलाधिकारी का सत्यापन प्रतिवेदन भी होना चाहिए।

    हेलीकाप्टर उतारने और हेलीपैड बनाने के लिए देना होगा पूरा ब्योरा

    • हेलीपैड बनाने और हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को आवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देना होग।
    • इसमें बताना होगा कि हेलीकाप्टर में प्रचार करने के लिए कितने लोग आएंगे, इसकी निबंधन संख्या कितनी है एवं इसमें कितने व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।
    • हेलीकाप्टर के उतरने एवं प्रस्थान की तिथि, समय एवं अवधि क्या होगी तथा सभा आयोजन से संबंधित विधि व्यवस्था की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।
    • विद्यालय परिसर में उतारने से पूर्व प्रधानाध्यापक के स्तर से भी अनुमति लेना अनिवार्य है।
    • अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा निर्गत एनओसी सिंगल विंडो सेल को प्राप्त करना होगा।
    • निजी भूमि पर हेलीपैड बनाने और हेलीकाप्टर उतारने के लिए भू-स्वामी से एनओसी लेना होगा।