सरकारी कर्मियों की छुट्टी को लेकर लागू हुई विशेष व्यवस्था...अपने मन से इधर-उधर करने पर होगी सख्त कार्रवाई
मुजफ्फरपुर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव कार्य में लगे कर्मियों और अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। विशेष परिस्थिति में अनुमति अनिवार्य है उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। मतदाता जागरूकता के लिए आशा और बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कर्मियों व अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने उक्त आदेश जारी किया है।
कहा है कि चुनाव कार्य में जो भी पदाधिकारी व कर्मी ड्यूटी में लगाए गए हैं, वे किसी भी हाल में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विशेष परिस्थिति में उनकी अनुमति से ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विशेष रूप से जो 24 कोषांग गठित किए गए हैं इसमें तैनात कर्मी व पदाधिकारियों पर यह पूरी तरह से लागू होगा। डीएम ने सभी संबंधितों को दिए गए कार्यों का गंभीरता से निष्पादन करने का निर्देश दिया है। सभी वरीय पदाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे लेकर कभी भी औचक निरीक्षण कर जायजा लिया जा सकता है। कोई कर्मी या पदाधिकारी अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर पाया गया तो कार्रवाई होगी।
कहा कि चुनाव कार्य के दौरान सभी कर्मी व पदाधिकारी अनिवार्य रूप से मोबाइल पर आने वाली काल का जवाब देंगे। सभी प्रकार की सूचनाओं को गंभीरता से लेकर सत्यापन करेंगे। इस दौरान किसी प्रकार का संदेह होता है तो तुरंत वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराएंगे ताकि सभी स्तरों पर सूचना की जांच की जा सके।
मतदाताओं को करेंगे जागरूक
चुनाव में मतदाताओं की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर आशा व बीएलओ मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक करेंगे। वोट के महत्व को बताएंगी। प्रत्येक पंचायत में जागरूकता से संबंधित स्लोगन राइटिंग, वाद विवाद व पेंटिंग प्रतियोगिता आदि गतिविधियां चलाई जाएंगी। इसमें जीविका दीदियों से भी सहयोग लिया जाएगा।
स्कूल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जनवितरण प्रणाली दुकान व पंचायत मुख्यालयों पर मतदाता जागरूकता एवं मतदान में सक्रिय सहभागिता से संबंधित बैनर लगाने का निर्देश दिया गया।
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