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    चालान जमा नहीं करने वालों के लिए बुरी खबर, परिवहन विभाग ने लिया सख्त एक्शन का निर्णय

    By Aakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:48 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। परिवहन विभाग ने 46 हजार से अधिक उन वाहन मालिकों को चिह्नित किया है जिनके तीन से अधिक चालान बकाया हैं, और चालान जमा न करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने जनवरी से अक्टूबर तक 4 करोड़ 55 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला है।

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    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: शहर में ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद भी यातायात व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। लोग लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग ने और सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत तीन लगातार चालान जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है।  

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    यातायात पुलिस नियम तोड़ने वाले चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में नियम तोड़ने वाले 46 हजार से अधिक वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से चिह्नित किया गया है।

    जिनके पास तीन से अधिक चालान बकाया है। परिवहन विभाग ने चालान जमा नहीं करने वालों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    बताया गया कि एक जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर तक यातायात थाने की पुलिस ने 29 हजार से अधिक वाहन मालिकों को जुर्माना किया है। चालकों से चार करोड़ 55 लाख 24 हजार 519 रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है।

    इसमें 19 हजार चालान आइ ट्रिपलसी से काटे गए। जिसमें दो करोड़ का जुर्माना किया गया। ट्रैफिक थाने की पुलिस ने भी 2.50 करोड़ का चालान काटा है।

    यातायात थाने की पुलिस का कहना है कि कई तरह के नियम के उल्लंघन पर चालान कट रहा है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिना इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप, वन-वे या नो-एंट्री में प्रवेश, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, वाहन चलाते समय धूम्रपान, माडिफाइड साइलेंसर का उपयोग, नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने, ट्रिपल लोडिंग, सीट बेल्ट न लगाना बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाना, काली फिल्म लगाने, नाबालिग बच्चों से ड्राइविंग आदि शामिल है।

    देखने वाली बात यही होगी कि विभाग के इस कदम का क्या फर्क पड़ता है? विभाग को इस सख्त एक्शन के साथ-साथ जागरूकता पर भी काम करना चाहिए। बिना इसके केवल एक्शन से विभाग के उद्देश्य की प्राप्ति होते नहीं दिख रही है। अंतत: विभाग का यह नियम भी सुचारु और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए ही तो है।