बिना वोटर आई कार्ड के भी आप कर सकते मतदान, करना होगा यह छोटा काम
BiharAssemblyElection 2025: मुजफ्फरपुर में 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए वोटर आईडी न होने पर भी 12 वैकल्पिक दस्तावेजों से वोट डाला जा सकता है। चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। वोटर कार्ड संबंधी शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कई दस्तावेज मान्य हैं।

इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BiharAssemblyElection 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए कर्मी रवाना होने लगे हैं। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान पर्ची का वितरण कार्य लगभग पूरा हो गया है।
इतना कुछ होने के बाद भी यदि किसी कारणवश ऐसा है कि आपके पास वोटर आइ कार्ड नहीं है या कहीं खो गया है तब पर भी आप अपना वोट डाल सकते हैं।
इसके लिए कुछ छोटे से काम करने होंगे। यह काम उन वैकल्पिक दस्तावेज से जुड़ा है जो चुनाव आयोग की ओर से सुझाए गए हैं। इसका प्रयोग करके भी मतदान किया जा सकता है।
जहां तक मुजफ्फरपुर की बात है तो जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में छह नवंबर को मतदान होना है। सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान करने के लिए वोटर आइडी के अलावा 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करने की सुविधा दी गई है।
वोटर आइडी कार्ड नहीं होने पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैकल्पिक दस्तावेज दिखाने पर भी मतदान कर सकते हैं। चुनाव संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 उपलब्ध है जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। वोटर कार्ड संबंधित शिकायतों और सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करने की सुविधा आयोग की ओर से दी गई है।
ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- मनरेगा जाब कार्ड
- फोटो समेत बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक
- श्रम मंत्रालय- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़
- केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र
- सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी कार्ड

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