Bihar Election 2025: 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, हर खर्च का देना होगा हिसाब
बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा ₹40 लाख तय की गई है। उम्मीदवारों को प्रचार के दौरान होने वाले सभी खर्चों का हिसाब देना होगा, जिसमें रैलियाँ, विज्ञापन और यात्रा व्यय शामिल हैं। चुनाव आयोग पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खर्चों पर कड़ी निगरानी रखेगा और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

बिहार चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। फोटो जागरण
संवाद सहयोगी, नवादा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 में निर्वाचन आयोग चुनाव से जुड़े हरेक व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की मुहिम चला रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को जिला समाहरणालय स्थित विकास भवन के डीआरडीए सभाकक्ष में व्यय प्रेक्षक किरण के. छत्रपति (आईआरएस) की अध्यक्षता में प्रत्याशी एवं अभिकर्तागण की एक बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
व्यय प्रेक्षक ने लेखा-जांच पर विशेष बल दिया और कहा कि व्यय की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विधानसभा में स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम एवं फ्लाइंग स्क्वाड तैनात हैं, जो सभी चुनावी गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की शंका या समस्या हो, तो वह व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग से संपर्क कर सकते हैं। अवैधानिक खर्च (शराब, रिश्वत आदि) की सूचना देने की सुविधा भी उपलब्ध है।
उन्होंने आदर्श आचार संहिता के पालन पर जोर देते हुए सभी अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ता को निर्देश दिया कि किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी न की जाए।
मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा जैसे पूजा स्थल का प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग न किया जाए। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता की गरिमा बनाए रखने को अन्य आवश्यक निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की दी गई जानकारी
प्रशिक्षण कोषांग के वरीय पदाधिकारी एस.एस. पांडे ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के प्रविधान के बारे में बताया। कहा कि चुनाव के दौरान किए जाने वाले सभी व्यय का पूर्ण और सटीक ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है, जो सभी अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं द्वारा किए जा रहे खर्चों का लेखा-जोखा रखेगा।
व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी मनोज कुमार साहा ने बताया कि सभी अभ्यर्थी को जीरो बैलेंस खाता खोलना अनिवार्य है और इसी खाते से सभी प्रकार के चुनावी व्यय किए जाएंगे।
चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें प्रतिदिन 10,000 रुपये तक कैश भुगतान की अनुमति है।
प्रत्येक खर्च के लिए पक्का बिल (जीएसटी) प्रस्तुत करना अनिवार्य है, केवल दो सौ रुपये तक के खर्च का भुगतान कच्चे बिल के माध्यम से दिखाया जा सकता है। साथ ही कई अन्य जरूरी जानकारी साझा की गई।

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