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    Student Credit Card Scheme: इस वित्तीय वर्ष में बिहार में 1.27 लाख नए छात्रों को मिलेगा लोन, जानें किसे मिलेगा लाभ और कितना देना होगा ब्याज

    By Dina Nath SahaniEdited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 24 Jun 2025 02:00 PM (IST)

    बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.27 लाख नए छात्रों को 1013 करोड़ रुपये का ऋण देने की तैयारी है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत इंटर पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। हालांकि, ऋण राशि बढ़ाने और विदेश में पढ़ाई के लिए भी सुविधा देने का प्रस्ताव अभी लंबित है। पिछले वित्तीय वर्ष में 80 हजार से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिला था।   

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    वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.27 लाख नए छात्रों को 1013 करोड़ रुपये का ऋण देने की तैयारी है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के एक लाख 27 हजार नए छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण देने की तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभुकों को 1013 करोड़ 23 लाख 56 हजार रुपये का ऋण वितरित किया जाएगा।

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    शिक्षा विभाग की इस मांग राशि पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। वहीं शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं के बीच ऋण वितरण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। ऋण राशि बढ़ाने का प्रस्ताव लंबित शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में राशि चार लाख से बढ़ाकर दस लाख या उससे अधिक करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया जाना है।

    इस प्रस्ताव में विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक पात्र छात्र-छात्राओं को ऋण सुविधा देना भी शामिल है। हालांकि, दो वर्षों से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन सरकार के स्तर पर इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है।

    विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के स्तर से ऋण राशि बढ़ाने का प्रस्ताव मांगा जाएगा, फिर शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले साल 80,236 हजार छात्रों को मिला था लोन पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 85 हजार छात्र-छात्राओं को लोन देने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध 94.35 फीसदी छात्र-छात्राओं को लोन स्वीकृत किया गया।

    पिछले वित्तीय वर्ष में सभी 38 जिलों से 84 हजार 478 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 80 हजार 236 छात्र-छात्राओं को लोन स्वीकृत किया गया था। इन छात्र-छात्राओं को 1715 करोड़ 23 लाख का लोन वितरित किया गया। योजना का सबसे ज्यादा लाभ पटना जिले के छात्र-छात्राओं को मिला।

    पटना जिले में 6618 छात्र-छात्राओं को लोन स्वीकृत किया गया। दो अक्टूबर 2016 से लागू है योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दो अक्टूबर 2016 को लागू की गई थी। इस योजना के तहत इंटर पास युवाओं को चार लाख रुपये तक लोन की सुविधा दी जाती है। उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी और चिकित्सा विषयों के चार दर्जन पाठ्यक्रमों में ऋण का प्रावधान है।

    तकनीकी शिक्षा के लिए सबसे अधिक 63 प्रतिशत युवाओं ने ऋण लिया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 17 प्रतिशत और सामान्य पाठ्यक्रम के लिए 20 प्रतिशत छात्रों ने ऋण लिया है। योजना का लाभ लेने में ग्रामीण क्षेत्र के युवा सबसे आगे हैं और 91.99 प्रतिशत युवाओं ने ऋण लिया है, जबकि शहरी क्षेत्र के 8.01 प्रतिशत युवाओं ने इसका लाभ उठाया है।

    सामान्य वर्ग से 20 प्रतिशत लड़के और 9 प्रतिशत लड़कियां, पिछड़ा वर्ग से 42.20 प्रतिशत लड़के और 17.10 प्रतिशत लड़कियां, अनुसूचित जाति से 6.30 प्रतिशत लड़के और 4.20 प्रतिशत लड़कियां, अनुसूचित जनजाति से 1.20 प्रतिशत लड़के और लड़कियों ने योजना का लाभ उठाया है।

    ऋण चुकाने का प्रावधान

    • 2 लाख रुपये तक का ऋण अधिकतम 60 मासिक किस्तों में एवं इससे अधिक 2 लाख रुपये तक का ऋण 50 मासिक किस्तों में चुकाने की सुविधा।
    • अधिकतम 84 मासिक किस्तों में 2 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा।
    • निर्धारित समय से पहले ऋण चुकाने पर ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की छूट।
    • ऐसी स्थिति जिसमें रोजगार नहीं है या स्वरोजगार व अन्य स्रोतों से आय नहीं है।

    ऋण के लिए पात्रता

    • केवल उन्हीं छात्रों को ऋण मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं।
    • राज्य के शिक्षण संस्थान और सीमावर्ती राज्यों के संस्थानों से 12वीं पास होना चाहिए।
    • आवेदक की अधिकतम आयु 25 वर्ष, परंतु स्नातकोत्तर के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • बिहार या राज्य या केंद्र सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित या नामांकन के लिए चयनित होना चाहिए।
    • सामान्य छात्रों के लिए ऋण पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर
    • विकलांग, बालिकाओं और ट्रांसजेंडर के लिए ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज दर