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    Bihar Cabinet Decision: वाहन टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत तक छूट, बस ये शर्त करनी होगी पूरी

    Updated: Thu, 14 Aug 2025 08:13 AM (IST)

    बिहार सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि भारत स्टेज-2 या उससे पहले के वाहनों को स्क्रैप कराने पर यह छूट मिलेगी।

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    पंजीकृत स्क्रैपर से वाहन स्क्रैप कराने वाले को मिलेगी वाहन कर में 50 प्रतिशत तक छूट

    राज्य ब्यूरो, पटना। पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से पुराने वाहन स्क्रैप कराने वाले लोगों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

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    मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो वाहन मालिक भारत स्टेज -2 या उससे पूर्व के उत्सर्जन मानकों के अनुसार निर्मित सभी परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप कराते हैं और निक्षेप प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ डिपॉजिट) प्रस्तुत करते हैं, उन्हें मोटर वाहन कर में ये छूट मिलेगी।

    उन्होंने कहा कि यह नीति पुराने वाहनों को हटाने, प्रदूषण को कम करने तथा गाड़ी मालिकों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

    उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश विशेष सहायता कार्यक्रम - 2025-26 के तहत बिहार को 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

    उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना के अनुसार यदि राज्य स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे प्रावधानों को अधिसूचित कर पोर्टल पर लागू करता है, तो उसे केंद्रीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।

    इस कर-छूट नीति के क्रियान्वयन से केवल राज्य के वाहन स्वामी ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार भी आर्थिक रूप से लाभान्वित होगी और इससे केंद्र से मिलने वाले अनुदान का उपयोग राज्य की अधोसंरचना और पूंजीगत विकास में किया जा सकेगा।