बिहार में हथियार का लाइसेंस करने वालों के लिए जरूरी खबर, 30 दिन के अंदर होगा फैसला
Bihar Arms License Holders Alert बिहार सरकार के गृह विभाग ने सभी डीएम को लिखा पत्र बिना यूआइएन वाले शस्त्र लाइसेंस पर नए सिरे से होगा विचार 30 दिनों के अंदर पुलिस को शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति या नवीकरण के लिए लाइसेंस पदाधिकारी को देनी होगी रिपोर्ट

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar News: शस्त्र लाइसेंस के लिए यूआइएन (यूनिक आइडेंटिफकेशन नंबर) अनिवार्य कर दिया गया है। जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों (Arms License Holder) के नाम से यूआइएन जेनरेट नहीं किया गया है, उनके शस्त्र लाइसेंस पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। इस बाबत गृह मंत्रालय (Home Ministry) के आदेश का हवाला देते हुए राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2017 में ही शस्त्र लाइसेंस के लिए यूआइएन को अनिवार्य करने संबंधी निर्देश दिया था। इसमें बिना यूआइएन नंबर वाले शस्त्र लाइसेंस को अवैध माने जाने की बात भी कही गई थी। इसके बाद आखिरी बार गृह मंत्रालय ने अवधि विस्तार देते हुए 29 जून, 2020 तक सभी लंबित मामलों के लिए अनिवार्य रूप से यूआइएन जेनरेट करने को कहा था।
चार फरवरी को फिर से लिखा पत्र
मंत्रालय ने अब चार फरवरी, 2022 को फिर से पत्र लिखते हुए कहा कि ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस के मामले जो बिना यूआइएन के हैं, उनपर नए सिरे से विचार किया जाए। इन शस्त्र लाइसेंसधारकों को अनुमति दी जानी है, या नहीं इसका निर्णय मेरिट के हिसाब से किया जाए। गृह विभाग ने सभी डीएम को लंबित शस्त्र लाइसेंसधारकों को इसकी जानकारी देते हुए निर्देश का अनुपालन करने को कहा है।
लाइसेंस के मामले में ससमय विचार करें पुलिस थाने
गृह विभाग ने सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को पत्र लिखकर शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति या नवीकरण के मामलों पर 30 दिनों के अंदर विचार करने को कहा है। पत्र में लिखा गया कि कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिली हैं, कि शस्त्र लाइसेंस के लिए जरूरी फार्म एस-4 में रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर लाइसेंस प्राधिकार तक नहीं भेजी जाती। ऐसे में सभी पुलिस थानों को इस बाबत निर्देश दिया जाए कि वह ससमय आवेदनों पर विचार करें।
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