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    Bihar Chunav: चार सीटों के नतीजों से हारे उम्‍मीदवार संतुष्‍ट नहीं, RJD समेत दो दलों के प्रत्‍याश‍ी पहुंचे HC

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    Bihar News: बिहार के चार विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर आरजेडी समेत दो दलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में चुनाव प्रक्रिया म ...और पढ़ें

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    पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर। जागरण आर्काइव

    विधि संवाददाता, पटना। राजद, हम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पटना हाई कोर्ट में अलग-अलग चुनाव याचिकाएं दायर कर विधानसभा चुनाव परिणामों (Bihar Chunav 2025 Results) को चुनौती दी गई है।

    नरपतगंज से RJD उम्मीदवार मनीष यादव ने BJP की नवनिर्वाचित विधायक देवयंती यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है। इसी तरह, मधुबनी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार गणेश कुमार महरान ने रालोमो के विजयी प्रत्याशी माधव आनंद के चुनाव को चुनौती दी है।

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    मोहिउद्दीन नगर में राजद प्रत्याशी डॉ. एज्या यादव ने भाजपा विधायक राजेश कुमार सिंह के निर्वाचन पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की है।

    टेकारी विधानसभा क्षेत्र से हम के उम्मीदवार डॉ. अनील कुमार उर्फ अनिल कुमार ने राजद के नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार के चुनाव के खिलाफ याचिका दायर की है। सभी मामलों को अधिवक्ता अवनीश कुमार ने दाखिल किया है। 

    नरपतगंज निर्वाचन विवाद में न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह की एकलपीठ ने भाजपा विधायक को नोटिस जारी किया है, जबकि मधुबनी मामले में न्यायाधीश अशोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने रालोमो विधायक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

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    स्मार्ट मीटर घोटाले में तीन आरोपित को हाई कोर्ट से जमानत

    स्मार्ट मीटर टेंडर और अन्य सरकारी निविदाओं में आईएएस संजीव हंस को कथित रूप से रिश्वत देने तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में पटना हाई कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को बड़ी राहत प्रदान की है।

    कोर्ट ने देविंदर सिंह आनंद, माइनिंग एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के निदेशक उत्तम कुमार डागा उर्फ उत्तम डागा तथा धुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन धुत उर्फ पवन कुमार धुत को जमानत दे दी है।

    न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने तीनों की जमानत अर्जी पर विस्तृत सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अनुराग सौरभ और हर्ष सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि तीनों अभियुक्त पिछले दस माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने तथ्यों पर विचार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की।