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    बक्सर के पूर्व पुलिस निरीक्षक मनोज पाठक पर गंभीर आरोप, डीआईजी ने किया बर्खास्त

    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    बक्सर के साइबर थाने के पूर्व पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार पाठक को एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाने और उसके पति को जान से मारने की कोशिश करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में दोषी पाए जाने और स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर डीआईजी ने यह कार्रवाई की। उन्हें कर्तव्य के प्रति लापरवाही का दोषी पाया गया।

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    संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन(रोहतास)। शाहाबाद पुलिस प्रक्षेत्र के बक्सर जिला के साइबर थाना के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार पाठक को एक महिला से अवैध संबंध बनाते पकड़े जाने के बाद उसके पति को जान से मारने के प्रयास के मामले में बर्खास्त कर दिया गया हैl

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    डीआईजी डॉ सत्यप्रकाश के अनुसार शिकायत मिलने पर बक्सर एसपी ने इस घटना की जांच मुख्यालय डीएसपी से कराया गयाl जांच प्रतिवेदन में दोषी प्रतीत होते उन्हें एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी के रूप में कर्तव्य के प्रति उदासीनता, मनमानेपन व गैरजिम्मेदराना आचरण को दर्शाता के मामले को सत्य पाया गयाl


    उन्होंने बताया कि एसपी बक्सर ने चार दिसंबर 23 को इस घटना की जानकारी डीआईजी कार्यालय को दी गईl इस मामले में पाठक को निलंबित कर दिया गया और निलंबित पुलिस निरीक्षक पाठक से आरोप प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गईl उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोष जनक पाते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया गयाl उन्होंने बताया कि जांच प्राधिकार एसपी भोजपुर द्वारा बक्सर जिला विभागीय जांच करवाई के संचालन उपरांत समर्पित प्रतिवेदन में पुलिस निरीक्षक मनोज पाठक के विरुद्ध लगाया गया आरोप के लिए उन्हें दोषी पाए जाने का मंतव्य दिया गयाl


    उन्होंने बताया कि जांच प्राधिकार के मंतव्य से पूर्णतः सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप पुलिस मुख्यालय को भेजी गईl पुलिस मुख्यालय ने अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई बर्खास्त की के अनुशंसा के विरुद्ध अंतिम बचाव स्पष्टीकरण की मांग की गईl उनके द्वारा 18 जुलाई 25 को अंतिम बचाव स्पष्टीकरण पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया गयाl समीक्षा उपरांत समर्पित अंतिम बचाव स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गयाl


    डीआईजी ने बताया कि विभागीय कार्यवाही में आए तथ्य जांच प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्रवाई के संचालन के क्रम में पाए गए प्रमाणित आरोप एवं अनुशासनिक प्राधिकार व उनके द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में मनोज कुमार पाठक को दोषी पाते हुए सेवा से बर्खास्त किया गया l