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    बिहार में 'मुर्दा' भी बंदूकधारी: शादी-पार्टी में बढ़ रहे ठाएं-ठाएं के मामले, सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े

    By Jitendra KumarEdited By: Prateek Jain
    Updated: Sun, 25 Jun 2023 07:15 PM (IST)

    Bihar News बिहार में लाइसेंसी हथियारों के संबंध में एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आयी है। नियमानुसार लाइसेंसी की मौत के बाद परिजनों द्वारा लाइसेंस और शस्त्र को संबंधित प्राधिकार में जमा कराना अनिवार्य है लेकिन आंकड़ों में चार लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और उनके नाम पर जारी लाइसेंस और शस्त्र का पता नहीं है।

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    बिहार में 'मुर्दा' भी बंदूकधारी: शादी-पार्टी में बढ़ रहे ठाएं-ठाएं के मामले, सामने आए हैरान करने वाले आंकड़ें

    जितेंद्र कुमार, पटना: लाइसेंसी हथियारों के संबंध में एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आयी है। नियमानुसार लाइसेंसी की मौत के बाद परिजनों द्वारा लाइसेंस और शस्त्र को संबंधित प्राधिकार में जमा कराना अनिवार्य है, लेकिन आंकड़ों में चार लोग ऐसे हैं, जिनकी मौत हो चुकी है और उनके नाम पर जारी लाइसेंस और शस्त्र का पता नहीं है।

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    इनके पास दो से अधिक हथियारों का लाइसेंस था। आयुध संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 3 के अनुसार, सामान्य नागरिक के दो से अधिक शस्त्र रखने पर रोक लगा दी गयी थी। लाइसेंसधारी को एक साल के भीतर तीसरा आग्‍नेयास्त्र समर्पित करने का मौका दिया गया था।

    गृह विभाग ने जारी की थी 1600 लोगों की सूची

    गृह विभाग ने बीती 30 जनवरी को प्रदेशभर में करीब 1600 लोगों की सूची जारी की थी, जिनके पास दो से अधिक शस्त्र था। वैसे नेशनल डेटा बेस ऑफ आर्म लाइसेंस ( नडाल)  से 66978 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। देश में सबसे अधिक जम्मू-कश्मीर में 4.68 लाख लाइसेंसी शस्त्र निरस्त किए जा चुके हैं।

    शस्त्र अधिनियम 2019 के अनुसार, तीसरे शस्त्र को जमा करने का आदेश बीते 30 जनवरी को जारी किया गया था। कोई भी नागरिक दो से अधिक शस्त्र नहीं धारण कर सकता है। एक व्यक्ति एक लाइसेंस और अधिकतम दो शस्त्र के नए कानून के बाद भी पटना जिले में चार ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर दो से अधिक शस्त्र घर में है।

    पटना में 62 लोगों के पास दो से ज्‍यादा शस्‍त्र

    शादी के मौके पर हर्ष फायरिंग की बढ़ती वारदातों को ध्यान में रखकर पटना जिले में पड़ताल के दौरान 62 लोगों की पहचान हुई है, जिनके पास अभी भी दो से अधिक शस्त्र हैं। प्रशासन की कड़ाई के बाद पांच लोगों ने तीसरा शस्त्र समर्पित कर दिया है।

    राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के पांच लाइसेंसी है, जिन्हें दो से अधिक शस्त्र की अनुमति दी गई है। शेष 52 लोगों की सूची बनाकर तीसरे शस्त्र को समर्पित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

    पटना जिले में सामान्य नागरिकों ने करीब 600 से अधिक तीसरा शस्त्र दुकानों में जमा कर दिया तो कुछ ने लाइसेंसधारी के हाथों बेच दिया है। अब 52 लोगों में चार ऐसे हैं, जो इस दुनियां में नहीं रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्‍त होने के बाद भी चार लोगों ने दो से अधिक शस्त्र अपने पास रखे हैं।

    पटना जिले में शस्त्र अधिनियम के प्राविधान का कड़ाई से पालन किया गया है। तीसरा शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया में नोटिस के बाद अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करा दिया गया है। 10 जुलाई को जिला दंडाधिकारी के कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया, जो उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखेंगे उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की जाएगी। डॉ. चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी, पटना।