बिहार में जल्द ही ऑनलाइन मिलेगा ई-स्टाम्प, जमीन रजिस्ट्री सहित कई कामों में होगी आसानी
बिहार में अब स्टाम्प पेपर ऑनलाइन मिलेंगे। बैंक गारंटी और ऋण जैसे कार्यों के लिए भौतिक स्टाम्प की जरूरत नहीं होगी। मद्य निषेध विभाग एनईएसएल के साथ समझौता करेगा जिससे ऑनलाइन भुगतान पर डिजिटल स्टाम्प (Bihar e-stamp) मिल सकेगा। इससे स्टाम्प खरीदना आसान होगा और सरकारी विभागों को भी फायदा होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। बैंक गारंटी, किरायानामा, ऋण एकरारनामा या जमीन रजिस्ट्री जैसे आवेदनों के लिए अब भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आमलोग या सरकारी एजेंसी ऑनलाइन 24 घंटे निश्चित राशि जारी कर डिजिटल रूप में ई-स्टाम्प हासिल कर सकेंगे।
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग इसको लेकर जल्द ही केंद्र सरकार की एजेंसी एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) के साथ समझौता करेगा।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर आवेदकों को आवश्यक स्टाम्प राशि का ऑनलाइन भुगतान करते ही डिजिटल हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज उपलब्ध हो जाएगा।
वर्तमान में आवेदकों को स्टाम्प पेपर खरीदने की ऑफलाइन व्यवस्था है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने ई-स्टाम्प की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
ई-स्टाम्प व्यवस्था लागू होने पर आवेदकों को स्टाम्प खरीदने के लिए कहीं आना-जाना नहीं होगा। उनको घर बैठे एनईएसएल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने और आवश्यक स्टाम्प राशि का भुगतान करते ही डिजिटल स्वरूप में बैंक गारंटी पत्र उपलब्ध हो जायेगा। स्टाम्प के अनुरूप ही इस डिजिटल पत्र की सरकारी मान्यता होगी।
इन राज्यों में व्यवस्था लागू
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व केरल आदि राज्य में डिजिटल डाक्यूमेंट एक्जीक्यूशन (डीडीई) की व्यवस्था लागू है।
एनईएसएल द्वारा इन राज्यों में गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम (ग्रास) के माध्यम से यह सुविधा दी जा रही है। इसका फायदा राज्य के सभी कार्य विभागों को भी होगा। गौरतलब है कि सभी कार्य विभागों में परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी अनिवार्य रूप से लागू है।
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