Bihar Election 2025: सभी प्रत्याशियों को खोलना होगा नया बैंक खाता, 40 लाख तक खर्च करने की सीलिंग
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जिसमें आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। प्रत्याशियों को नामांकन से पहले नया बैंक खाता खुलवाने और चुनाव खर्च सीमा 40 लाख रुपये तक रखने का निर्देश दिया गया। चुनाव खर्चों का ब्यौरा नए खाते से देना होगा। साथ ही वाहनों के उपयोग और स्टार प्रचारकों की संख्या पर भी नियम स्पष्ट किए गए।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के अगले ही दिन मंगलवार को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में शामिल राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को चुनाव को ले आदर्श आचार संहिता के बारे में बताया गया।
यह कहा गया कि सभी राजनीतिक दल इस बात काे सुनिश्चित करें कि उनके प्रत्याशियों का नया बैंक खाता नामांकन के पहले खुल जाए। एक प्रत्याशी को चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च करने की सीलिंग तय की गयी है। इस निर्णय का अनुपालन पूरी सख्ती से कराए जाने की बात कही गयी।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत सभी प्रत्याशियों को चुनाव से जुड़े सभी खर्चे अपने नए बैंक खाते से करना है।
इस बारे में विधिवत रिपोर्ट भी तैयार होनी है। प्रत्याशी के नए बैंक खाते में राशि चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम से आएगी। दस हजार से अधिक जो भी खर्च होगा वह प्रत्याशी के नए बैंक खाते से ही होगा।
प्रत्याशी एक साथ तीन वाहनों का कर सकेंगे इस्तेमाल
राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह समझाया गया कि आदर्श आचार संहिता के तहत एक प्रत्याशी को तीन वाहनों के इस्तेमाल की छूट रहेगी। एक वाहन पर ड्राइवर सहित पांच लोगों के बैठने की अनुमति रहेगी। प्रत्याशियों द्वारा जिस वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी।
50 हजार से अधिक राशि लेकर नहीं चल सकेंगे
चुनाव के दौरान प्रत्याशी या फिर उसके प्रतिनिधि 50 हजार रुपए से अधिक लेकर नहीं चल सकेंगे। इससे अधिक की राशि लेकर चलने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को जानकारी देनी होगी। पर्चा पोस्टर पर मुद्रक का नाम, संख्या व उनके फर्म का टेलीफोन नंबर लिखना जरूरी होगा।
मान्यता प्राप्त दलों को 40 स्टार प्रचारक की अनुमति
राजनीतिक दलों के साथ बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की। यह कहा गया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 40 स्टारक प्रचारक रख सकेंगे। वहीं जो दल मान्यता प्राप्त नहीं है उनके लिए स्टार प्रचारक 20 की संख्या में होगी।
चुनाव आयोग की सूचना के सात दिनों के अंदर चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकाे की सूची को उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची पर कोई विमर्श नहीं होगा।
बैठक में पार्टी के चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े तथा महासचिव परमहंस कुमार, राजद के चितरंजन गगन, कांग्रेस ब्रजेश प्रसाद मुन्नन, शामिल हुए।
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