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    Patna DM: पटना डीएम के पास सिर्फ 28 दिन... हाई कोर्ट ने दे दिया अल्टीमेटम, फिर होगा एक्शन!

    By Pratyush Pratap SinghEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 27 Jun 2025 08:19 PM (IST)

    पटना हाई कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी को शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाए गए, तो डीएम के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश डॉ. अमित कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार मामले में आया है, जिसमें प्रशासन पर कागजी कार्रवाई का आरोप था।  

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    विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने शहर में व्याप्त अतिक्रमण मामले में पटना के जिलाधिकारी (डॉ. त्यागराजन एस.एम) पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी चेतावनी दी है।

    न्यायाधीश पी. बी. बजनथ्री और न्यायाधीश एस. बी. पी. सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि चार सप्ताह के भीतर अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो यह माना जाएगा कि डीएम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और उन पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

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    यह निर्देश डॉ. अमित कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार मामले में आया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का दावा सिर्फ कागज़ों में सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है।

    कोर्ट ने डीएम को निर्देशित किया है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया की डिजिटल फोटोग्राफी (दिनांक व समय सहित) तैयार कर अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में पेश करें और इसकी प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराएं।

    कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला पांच वर्षों से लंबित है और अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। यदि प्रशासन अतिक्रमण हटाने में असमर्थ है तो इसे स्पष्ट रूप से शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की गई है।