EPFO Interest 2025: नौकरी खत्म होने के 36 महीने बाद भी ईपीएफओ खाते में मिलता रहेगा ब्याज
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को अंशदान समाप्ति के बाद भी 36 महीने तक जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। बिहार में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद निकासी की खबरें हैं पर ईपीएफओ आयुक्त ने 8.25% ब्याज दर के साथ पैसे की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राशि निकालने पर पेंशन लाभ से वंचित हो सकते हैं इसलिए जल्दबाजी से बचें।

जागरण संवाददाता, पटना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सदस्यों-लाभार्थियों के अंशदान समाप्ति के बाद भी 36 महीने तक उनके खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलती रहेगी। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों को राज्य सरकार की ओर से राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए एनपीएस के तहत लाएं जाने की घोषणा हुई है।
ऐसे में देखा जा रहा है कि शिक्षक अपने खाते से निकासी के लिए पूर्ण या आंशिक राशि के लिए दावा कर रहे हैं। इस बाबत ईपीएफओ के बिहार-झारखंड अंचल के आयुक्त राजेश्वर राजेश ने बताया कि इन खातों में 8.25 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है।
यह अन्य सभी योजना से अधिक है। ऐसे में आनन-फानन में राशि निकासी से बचना चाहिए, क्योंकि पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, किसी तरह के अफवाह में नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि यदि पूर्ण रूप से राशि निकासी से सदस्यों या उनके परिवार को मिलने वाले पेंशन लाभ भे वंचित हो सकते है। कहा कि जब तक पेंशन की राशि नहीं निकाली जाएगी, सदस्य की पेंशन की पात्रता बनी रहेगी। उनकी मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को भी पेंशन मिलेगी।
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