संभावित प्रत्याशी भी कर सकेंगे रैली और खोल सकेंगे चुनावी कार्यालय, पहले आओ-पहले पाओ के तर्ज पर मिलेगी अनुमति
पटना जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि बिना अनुमति रैली या चुनावी कार्यालय खोलना मना है। संभावित उम्मीदवार भी अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर 48 घंटे में अनुमति मिलेगी। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संभावित प्रत्याशी भी कर सकेंगे रैली और खोल सकेंगे चुनावी कार्यालय
जागरण संवाददाता, पटना। जिले में विधानसभा चुनाव चुनाव के पहले चरण में हो रहा है। इसकी तैयारी के तहत शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता व सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण जानकारियां साझा की।
उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी बिना अनुमति के रैली, जनसभा, वाहन जुलूस, हेलीकॉप्टर या चुनाव कार्यालय की स्थापना नहीं कर सकेगा। उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त की अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर देंगे।
वहीं लाउडस्पीकर की अनुमति एसडीओ देंगे। उन्होंने कहा कि अभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में संभावित प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि भी अनुमति के लिए आवेदन कर सकेंगे।
यह पहल संभावित प्रत्याशियों को भी चुनाव प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करेगी और चुनाव को अधिक व्यवस्थित व निष्पक्ष बनाएगी।
विवाद से बचने को पहले आओ, पहले पाओ का नियम
डीएम ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए की गई है। यह प्रणाली सभी रिटर्निंग ऑफिसरों के स्तर पर उपलब्ध रहेगी, जहां आवेदन लिए जाएंगे। वे पहले आओ, पहले पाओ सिद्धांत पर कार्य किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। जो सबसे पहले आवेदन करेगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के बाद सभी संबद्ध विभाग आपसी समन्वय कर 48 घंटे में अनुमति प्रदान करेंगे। एसएसपी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद नामांकन प्रक्रिया, आचार संहिता के पालन, मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप), अन्य चुनावी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई है।
चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों व आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
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