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    पटना हाईकोर्ट: पश्चिम चंपारण में 560 बेड वाले आवासीय विद्यालय में लाल ईंटों के उपयोग पर तत्काल रोक

    Updated: Thu, 12 Feb 2026 02:00 AM (IST)

    पटना हाईकोर्ट ने पश्चिम चंपारण में 560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण में लाल ईंटों के उपयोग पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। अ ...और पढ़ें

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    पश्चिम चंपारण स्कूल निर्माण में लाल ईंटों पर पटना हाईकोर्ट की रोक

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    विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने पश्चिम चंपारण जिले में निर्माणाधीन 560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में लाल ईंटों के उपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है।

    अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्माण कार्य में लाल ईंटों का इस्तेमाल पाया जाता है तो परियोजना को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने रामसूरत फ्लाईऐश ब्रिक्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश दिया।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रौशन ने दलील दी कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार किसी भी थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर की परिधि में निर्माण कार्य में फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग अनिवार्य है, जबकि बिहार राज्य शैक्षणिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा जोगापट्टी रोड स्थित चिमनिया बाजार में बन रहे विद्यालय में लाल ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है।

    अदालत ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वे निर्माण कार्य की निगरानी सुनिश्चित करें और अगली सुनवाई से पहले अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

    साथ ही आदेश की प्रति फैक्स या ई-मेल के माध्यम से जिलाधिकारी को तत्काल प्रेषित करने का निर्देश भी दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है।

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