Bihar News: भाजपा-जदयू कार्यालय के बाहर धारा 163 लागू, प्रोटेस्ट करने वालों पर होगा एक्शन
पटना में भाजपा और जदयू कार्यालयों के बाहर प्रदर्शनों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। वीरचंद पटेल पथ पर धारा 163 लागू कर दी गई है जिससे धरना-प्रदर्शन पर रोक लग गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारी गर्दनीबाग में ही प्रदर्शन करें उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। उच्च न्यायालय ने पहले ही इस मार्ग को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के वीरचंद पटेल पथ स्थित भाजपा कार्यालय के समक्ष संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।
भाजपा एवं जदयू कार्यालय के बाहर बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस मार्ग पर धरना-प्रदर्शन करने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन करनेवालों पर एफआइआर भी की गई है।
रविवार सुबह वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचे जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने यह कहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो निर्धारित धरना स्थल गर्दनीबाग में है, वहीं रहें। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ दिनों से यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि प्रदर्शनकारी इधर आ जाते हैं, यह ठीक नहीं है। उच्च न्यायालय 2015 में ही इस मार्ग को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था, क्योंकि इधर कई प्रमुख कार्यालय हैं।
आम जनता को भी आवागमन में काफी कठिनाई होती है। इसको देखते हुए अब सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का आदेश दिया है। यदि कोई इधर धरना-प्रदर्शन या रैली करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यहां पर स्थायी तौर पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही भाजपा, जदयू कार्यालयों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
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