Bihar Chunav 2025: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका, एक सितंबर तक ऐसे करें आवेदन
मतदान लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। एक सितंबर तक नए मतदाता नामांकन करा सकते हैं और जिनका नाम सूची में नहीं है वे आवेदन कर सकते हैं। नाम में त्रुटि होने पर संशोधन और पता बदलने का भी अवसर है।

जागरण संवाददाता, पटना। मतदान, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। इसकी सफलता के लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
पात्र नागरिक ही लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले सकें, इसलिए विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाकर प्रारूप मतदाता सूची एक अगस्त को प्रकाशित की थी।
किसी पात्र नागरिक का अमूल्य मत बेकार नहीं हो इसलिए 1 सितंबर की शाम चार बजे तक नए मतदाता अपना नामांकन करा सकते हैं, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है वे आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर अपना नाम पुन: जुड़वा सकते हैं।
यही नही जिनका नाम है लेकिन उसमें कोई त्रुटि है या पता स्थानांतरित कराना है तो उसे संशोधित कराने के साथ अपात्र लोगों का नाम होने पर उसे हटवा भी सकते हैं।
अब इसके लिए केवल 48 घंटे यानी दो दिन बचे हैं। आनलाइन के साथ दो अगस्त से एक सितंबर की शाम चार बजे तक सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों व शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। हर शनिवार व रविवार को मतदान केंद्रों पर बीएलओ मदद के लिए तत्पर रहते हैं।
कल विशेष कैंप या ऑनलाइन करें आवेदन
जिले के 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 सितंबर की शाम चार बजे तक विशेष कैंप या आनलाइन दावा-आपत्ति आवेदन जमा किए जा सकेंगे।
वहीं, रविवार को संबंधित मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) के पास आवेदन या दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए 5,665 मतदान केंद्रों पर बीएलओ सुबह 10 से शाम चार बजे तक बूथ पर निर्वाचकों से दावा-आपत्ति प्राप्त करेंगे।
5,665 बीएलओ के अलावा 563 बीएलओ सुपरवाइजर व 14 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के अलावा पूरा निर्वाचन तंत्र इस अभियान में लगा है।
मताधिकार का प्रयोग करना है तो तुरंत करें ये काम
1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम देखें। सभी विवरण की जांच करें। यदि कोई विवरण त्रुटिपूर्ण हो तो फार्म 8 भर कर उसे संशोधित कराएं। यदि अभी तक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं तो अपने बूथ पर रविवार को जाकर बीएलओ या विशेष कैंप में प्रशिक्षित कर्मचारियों से जमा कराएं।
यदि यदि प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फार्म 6 भरकर उपयुक्त घोषणापत्र व आवश्यक दस्तावेज आनलाइन, बूथ या विशेष कैंप में जाकर जमा करें।
प्रारूप सूची में नाम है लेकिन आप उसे दूसरे पते पर स्थानातंरित कराना चाहते हैं, दिव्यांग श्रेणी में चिह्नित कराना चाहते हैं, मतदाता कार्ड बदलवाना चाहते हैं तो फार्म 8 भर कर आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करें।
एक जुलाई 2025 को यदि आप 18 साल के हो चुके या 1 अक्टूबर 2025 तक हो जाएंगे तो फार्म 6 के साथ घोषणापत्र जमा कर नाम जोड़वाएं।
यदि आपके संज्ञान में किसी मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या दूसरी विधानसभा में पंजीकृत ईपिक हो तो उसे रद कराने के लिए फार्म 7 भर कर आवेदन जमा कर सकते हैं।
ऑफलाइन के साथ मिनटों में ऑनलाइन भी कर सकते दावा-आपत्ति
विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद नाम जोड़वाने, हटवाने या किसी संशोधन के कार्य के लिए अंचल या नगर निकाय स्थित विशेष कैंप, शनिवार-रविवार को संबंधित बूथ में जाकर बीएलओ की मदद लेने की भी जरूरत नहीं है।
वोटर्स डॉट ईसीआइ डाट जीओवी डाट इन पर जाकर नाम जुड़वा, हटवा या स्थानांतरण एवं संशोधन करा सकते हैं। यदि आफलाइन कराना है तो आफ ईसीआइ, सीईओ बिहार की वेबसाइट ईसीआइनेट या अपने बूथ पर बीएलओ से प्राप्त कर सकते हैं।
किसी प्रकार की मदद को हेल्पलाइन 1950 पर करें फोन
जिलाधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य की निगरानी व शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 नंबर सक्रिय है, इस पर फोन कर मतदाता संबंधित विधानसभा क्षेत्र, बूथ लेवल अफसर का नंबर समेत किस नंबर के फार्म पर आवेदन कर कहां जमा कराएं, सभी जानकारी ली जा सकती है।
प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन के बाद मिले दावा-आपत्ति आवेदनों का निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मिशन मोड में गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया जा रहा है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। 27 सितंबर तक अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाली निर्वाचक सूची की गुणवत्ता जांच कर निर्वाचन आयोग से अंतिम प्रकाशन के लिए अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी। 30 सितंबर को निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। -डॉ. त्यागराजन एसएम, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी
शुक्रवार तक मिले दावा-आपत्ति के आवेदन
- 55 हजार 791 फार्म 6 यानी एक जुलाई को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले या जिन पात्र लोगों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं, नाम जोड़वाने के लिए आवेदन
- 12 हजार 185, फार्म 7 यानी अपात्र लोगों का नाम हटवाने के लिए आपत्ति दर्ज कराना।
- -30 हजार 42 फार्म 8 यानी स्थानांतरण, प्रविष्टियों में संशोधन, दिव्यांग निर्वाचक के रूप में चिह्नित करने या ईपिक बदलने हेतु आवेदन।
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