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    Bihar Bhumi: जमाबंदी में हुई त्रुटियों के सुधार को लेकर सरकार ने रैयतों को दी बड़ी राहत, घर बैठे होगा काम

    Updated: Wed, 27 Aug 2025 06:08 PM (IST)

    रोहतास के करगहर में जमाबंदी की गलतियों को सुधारने के लिए सरकार ने राजस्व महाअभियान शुरू किया है। अब लोगों को ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे। राजस्व विभाग की टीम घर-घर जाकर फॉर्म बांट रही है। नाम खाता खेसरा रकबा में गलती होने पर भूस्वामी सुधार कर कैंप में जमा कर सकते हैं। सरकार का फोकस परिमार्जन उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण पर है।

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    जमाबंदी में हुई त्रुटियों के सुधार को लेकर सरकार ने रैयतों को दी बड़ी राहत

    सुरेंद्र तिवारी, करगहर (रोहतास)। जमाबंदी में हुई त्रुटियों के सुधार के लिए अब आपको अंचल कार्यालय का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। बड़े पैमाने पर मिल रही शिकायतों को लेकर सरकार ने राजस्व महाभियान शुरू कर रैयतों को बड़ी राहत दी है। राजस्व विभाग के गठित दल के लोग घर-घर जाकर जमाबंदी पंजी की छायाप्रति व सुधार प्रपत्र वितरित कर रहे हैं।

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    उसमें अगर नाम, खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी गलत हो तो भूस्वामी उसका सुधार कर राजस्व महाभियान कैंप में आवेदन जमा करें। राजस्व महाभियान में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर सरकार का फोकस है। पहला परिमार्जन, दूसरा उत्तराधिकार नामांतरण और तीसरा बंटवारा नामांतरण। करगहर अंचल में मौजा 257, हल्का 20 एवं 70318 जमाबंदी रैयत हैं।

    2018 से पहले जमाबंदी सुधार के लिए यह महाभियान सरकार द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि 2018-19 के बाद दाखिल खारिज जमीनों को ऑनलाइन कर दिया गया है। सरकार द्वारा चार प्रकार के सुधार की बात कही जा रही है।

    जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन):

    आपको मिले जमाबंदी पंजी की छायाप्रति में आपका नाम, खाता, खेसरा, रकबा, जमीन की चौहद्दी या लगान सुधार करना हो, तो उसे आवेदन में भरकर राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें, ताकि जांचोपरांत उसका ऑनलाइन किया जा सके।

    जमाबंदी उत्तराधिकार नामांतरण:

    जमाबंदी में नामित रैयत की मृत्यु के बाद वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी होगी। इसमें सबसे पहले पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। इसके बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण के लिए उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वज की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।

    बंटवारा नामांतरण:

    पू र्वजों की मृत्यु के बाद जमाबंदी की आपसी सहमति, रजिस्टर्ड एवं कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारी के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कायम किया जाएगा। पूर्वजों की जमीन को आपसी सहमति के आधार पर शेड्यूल बनाएं तथा शेड्यूल पर सभी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। इस कागजात को जमा करने के बाद आपके नाम से जमाबंदी भी होगी और लगान रसीद भी कटेगा।

    छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना:

    यदि आपकी जमीन की जमाबंदी केवल ऑफलाइन है तथा किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं हो पाया है, तो साक्ष्य के साथ आवेदन भरकर कैंप में जमा करें।

    क्या कहते हैं उत्तराधिकारी? 

    बाऊर निवासी बैजनाथ सिंह, बाबूराम सिंह, नागेंद्र तिवारी ने बताया कि कई पुश्त बीत गए, लेकिन जमाबंदी रैयत पूर्वज ही हैं। मौखिक बंटवारा भी हो चुका है, परंतु कागजी भूमि बंटवारा के नाम पर परिवार में सहमति नहीं बन पा रही है। परिवार के अन्य सदस्य अपना-अपना राग अलाप रहे हैं। जिसके कारण उनके सामने विकट समस्या पैदा हो गई है।

    क्या कहते हैं अधिकारी?

    यह राजस्व महाभियान के केवल ऑफलाइन के लिए है। 2018-2019 में ऑनलाइन जमाबंदी शुरू की गई थी। 2018 के पहले ऑफलाइन जमाबंदी सुधार के लिए सरकार द्वारा राजस्व महाभियान शुरू किया गया है। जिन रैयत को 2018 के बाद की जमाबंदी पंजी की प्रति नहीं मिली है, उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हल्कावार आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने-अपने पंचायत के राजस्व महाभियान शिविर में आवेदन जमा करेंगे।  आवेदन के संबंध में अगर समझ में न आए तो संबंधित राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। इस अभियान में राजस्व कर्मचारी, आवास सहायक, पंचायत सचिव, कृषि समन्वयक, विकास मित्र, तालिमी मरकज के कर्मियों को लगाया गया है, लेकिन इसमें आवास सहायक, विकास मित्र एवं पंचायत सचिव से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जिसके कारण परेशानी हो रही है। अजीत कुमार, अंचलाधिकारी करगहर

    करगहर अंचल का विवरण:

    • मौजा- 257
    • लका - 20
    • जमाबंदी रैयत - 70318