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    आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिक्षकों पर गिरी गाज, मीडिया डिबेट-राजनीतिक सभा में शामिल होने पर 3 निलंबित, 1 पर FIR!

    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:47 PM (IST)

    बिहार में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। तीन शिक्षकों को मीडिया डिबेट और राजनीतिक सभा में भाग लेने के कारण निलंबित कर दिया गया है। एक शिक्षक पर एफआईआर दर्ज की गई है। विभाग ने शिक्षकों को राजनीति से दूर रहने की चेतावनी दी है।

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    आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिक्षकों पर गिरी गाज

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के चार शिक्षकों को राजनीतिक दलों के कार्यक्रम और मीडिया डिबेट में भाग लेना महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने इन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए निलंबन एवं प्राथमिकी की कार्रवाई सुनिश्चित की है। 

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    इनमें तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दिया गया है, जबकि एक नियोजित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है।

    मीडिया कार्यक्रम में भाग लेने पर शिक्षिका निलंबित

    राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपरा की विशिष्ट शिक्षिका प्रियंका कुमारी को मीडिया कार्यक्रम में भाग लेने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने के आरोप में निलंबित किया गया है।

    जिला पदाधिकारी, सारण को प्राप्त शिकायत की जांच में यह पाया गया कि शिक्षिका ने 10 अक्टूबर को एक निजी न्यूज चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री में भाग लिया था।

    कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों पर टिप्पणी की थी, जिसे बिहार सेवक आचार नियमावली 1970 की कंडिका 6 एवं 10 तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

    जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी ने शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।

    उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, सदर छपरा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

    प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र कुमार सिंह पर भी कार्रवाई

    छपरा शहर के मध्य विद्यालय रतनपुरा के प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र कुमार सिंह को भी उक्त मीडिया कार्यक्रम में भाग लेने और सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

    प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद जिला पदाधिकारी, सारण ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच समिति गठित की है।

    साथ ही, उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, बनियापुर निर्धारित किया गया है।

    राजनीतिक सभा में शामिल शिक्षक पर कार्रवाई

    मशरक प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय घोघिया उत्तर टोला, मशरक के विशिष्ट शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह को राजनीतिक दल की जनसभा में भाग लेने के आरोप में निलंबित किया गया है।इस मामले में मशरक थाना कांड संख्या-451/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण  ने कहा कि शिक्षक का राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होना सरकारी सेवक के आचरण के विपरीत है।निलंबन के दौरान धर्मेन्द्र कुमार का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, दरियापुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें भी 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

    नियोजित शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

    जलालपुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धेनुकी, देवरिया  के पंचायत शिक्षक चन्द्रमोहन कुमार सिंह पर चुनावी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।प्राप्त शिकायत के अनुसार, वे एक प्रत्याशी के समर्थन में ग्रामीणों से अपील करते देखे गए।

    इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालपुर को जांच का आदेश दिया है।निर्देश दिया गया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाए।

    डीईओ ने दी सख्त चेतावनी

    जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने कहा कि चुनाव अवधि के दौरान शिक्षकों की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।

    उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षकों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें, ताकि आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो सके।

    डीईओ ने स्पष्ट कहा कि शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए उनका आचरण पूरी तरह निष्पक्ष और मर्यादित होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक सक्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।