प्रभार सौंपने में विशिष्ट शिक्षक कर रहा था ना-नुकुर, विभाग ने किया सस्पेंड
सारण जिले में प्रभार हस्तांतरण में लापरवाही के चलते शिक्षा विभाग ने उत्क्रमित उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बाड़ोपुर के शिक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने वरीयतम अध्यापिका को प्रभार सौंपने में आनाकानी की। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने और आदेशों की अवहेलना के कारण यह कार्रवाई की गई। विभाग ने जांच शुरू कर दी है और उन्हें गड़खा मुख्यालय में रहने का आदेश दिया है।

विशिष्ट शिक्षक सस्पेंड
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में प्रभार हस्तांतरण को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच शिक्षा विभाग ने एक और कार्रवाई की है। इसी क्रम में उत्क्रमित उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बाड़ोपुर, बनियापुर के विशिष्ट शिक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जिले में हाल के महीनों में कई शिक्षकों पर हो चुकी कार्रवाइयों के बाद यह ताजा कदम विभाग की सख्ती का संकेत माना जा रहा है।
प्रभार हस्तांतरण को लेकर शुरू हुआ विवाद
शिक्षा विभाग(कार्यालय ज्ञापांक 1944, दिनांक 06 अक्टूबर 2025) के तहत विद्यालय की वरीयतम अध्यापिका अंजली को प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपा गया था। लेकिन प्रभारी पदभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया टलती रही। शिकायत मिलने पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने डीईओ कार्यालय में आवेदन देकर बताया कि शिक्षक प्रभार देने को तैयार नहीं हैं।
स्पष्टीकरण मांगा गया,जवाब संतोषजनक नहीं
शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण (पत्रांक 1987, दिनांक 15 अक्टूबर 2025) के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा। जवाब में संबंधित शिक्षक ने कहा कि वे बीएलओ के रूप में विधानसभा चुनाव के कार्य में व्यस्त हैं और इसी कारण विद्यालय अभिलेख तैयार कर रहे हैं।
हालांकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बनियापुर ने कई बार स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रभार तुरंत सौंपा जाए। इसके बावजूद अनुपालन न होने पर विभाग ने इसे आदेश अवहेलना और शासकीय कार्य में बाधा के रूप में माना।
आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित,निलंबन आदेश जारी
विभाग ने कहा कि उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना,सरकारी कार्यों में लापरवाही, नियमों का अनुपालन न करना और मनमानी जैसे आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं।
इसी आधार पर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 के नियम 11.2 के तहत शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में गड़खा मुख्यालय निर्धारित
निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, गड़खा निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार उन्हें मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता उपस्थिति विवरणी के आधार पर दिया जाएगा।
जांच प्रक्रिया तय,आरोप-पत्र जल्द
विभाग ने बताया कि आरोप-पत्र अलग से जारी किया जाएगा। जांच के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,समग्र शिक्षा सारण को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बनियापुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया है।
आरोप-पत्र निर्गत होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं आरोपित शिक्षक को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजी गई
निलंबन आदेश की प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना,समग्र शिक्षा, कोषागार, संबंधित स्कूल और बीआरसी गड़खा को भेज दी गई है, ताकि आगे की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। यदि चाहें तो मैं इसे और अधिक संक्षिप्त,तेज-तर्रार या जिले की संपादकीय शैली के अनुरूप भी तैयार किया जा सकें।

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