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    Bihar: किसी नेता पर पैसे और उपहार बांटने के आरोप साबित हुए तो क्या है सजा? जानें क्या कहता है नियम

    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:48 PM (IST)

    Bihar Election 2025: चुनाव के समय रिश्वत या उपहार बांटना अपराध है, जिसके लिए सजा का निर्धारण किया गया है। चुनाव आयोग रिश्वतखोरी पर सख्त कार्रवाई करेगा। मतदाताओं को प्रलोभनों से बचना चाहिए और बिना दबाव के वोट डालना चाहिए। रिश्वतखोरी की जानकारी मिलने पर शिकायत दर्ज कराएं। 

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिवान। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर व्यय प्रेक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। वहीं, आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि चुनाव में उपहार या रुपये बांटने वाले उम्मीदवार को एक साल के कारावास की सजा होगी।

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    जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रतिनियुक्त दोनों व्यय प्रेक्षक इस पर नजर रख रहे हैं और सख्ती से मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले का कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना दे सकता है। इसके लिए व्यय प्रेक्षकों का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकद या वस्तु रूप में उपहार देने या लेने पर एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों तरह की सजा हो सकती है।

    किसी अभ्यर्थी या वोटर या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देने पर एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों दंड मिल सकता है। इसके लिए उड़न दस्ता टीम भी गठित की गई है। इस टीम को भी पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है।

    धमकाने वालों को किया जा रहा चिह्नित

    यहीं नहीं, वोटरों को डराने-धमकाने वालों को चिह्नित किया जा रहा है। आयोग ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई इसकी पेशकश करता है या डराता-धमकाता है तो तत्काल सूचित करें।

    प्रेक्षक कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला अवर निबंधक पंकज कुमार झा ने बताया कि जिले में प्रेक्षकों का आवासन स्थल पुराना जिला अतिथि गृह में बनाया गया है। जहां आम नागरिक चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे से 11:00 बजे तक मिल सकते हैं।

    बताया कि 105 सिवान सदर विधानसभा, 106 जीरादेई विधानसभा, 107 दरौली (अजा) विधानसभा तथा 108 रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के पदाधिकारी सुनील कुमार पांडेय प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जिनका मोबाइल नंबर 8002219286 व दूरभाष संख्या 06154-291706 है।

    वहीं, 109 दारौंदा विधानसभा, 110 बड़हरिया विधानसभा, 111 गोरेयाकोठी विधानसभा तथा 112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 2012 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के पदाधिकारी जितेंद्र कुमार तिवारी )को व्यय प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किया गया है। जिनका मोबाइल नंबर 7366989286 तथा दूरभाष संख्या 06154-291705 है।