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    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वोटर लिस्ट जारी, वर्ष 2025 की सूची में नाम हटाने का कारण भी बताया

    Updated: Mon, 18 Aug 2025 03:55 PM (IST)

    पश्चिम चम्पारण में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उन मतदाताओं की सूची जारी की गई है जिनके नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में थे पर 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची में नहीं थे। सूची में नाम हटाने का कारण भी दिया गया है। यह सूची वेबसाइट और विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध है और असंतुष्ट मतदाता दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

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    प्रारुप निर्वाचक नामावली में छूटे मतदाताओं की सूची हुई प्रकाशित, देखने पहुंचे मतदाता

    जागरण संवाददाता, बेतिया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में उन सभी निर्वाचकों की सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है, जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में सम्मिलित था, किंतु एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारुप निर्वाचक नामावली में नहीं था। वैसे सभी निर्वाचकों की सूची प्रकाशित कर दी गई है।

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    जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने वाद संख्या (सिविल) 640/2025 (एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में बीते 14 अगस्त 2025 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में विशेष व्यवस्था की गई है।

    इस आदेश के अनुसार उन सभी निर्वाचकों की सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है, जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में सम्मिलित था, किंतु एक अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारुप निर्वाचक नामावली में नहीं पाया गया। सूची में प्रत्येक नाम के सामने कारण भी अंकित हैं – जैसे मृतक, स्थाई रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित आदि।

    यह सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्वाचकों की सुविधा के लिए यह सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर भी प्रदर्शित कर दी गई है। जिन मतदाताओं का नाम प्रारुप निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है, वे अपने ईपिक नंबर के माध्यम से सूची में अपनी प्रविष्टि और उससे संबंधित कारण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तथा प्रत्येक मतदाता को जानकारी प्राप्त करने और आपत्ति एवं दावा दर्ज करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रविष्टि या अन्य कारण से असंतुष्ट है, तो वह आधार कार्ड की प्रति संलग्न करते हुए अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है।

    जिलाधिकारी ने सभी पात्र निर्वाचकों से अपील की है कि वे सूची का अवलोकन करें और यदि आवश्यक हो तो निर्धारित समयावधि के भीतर दावा प्रस्तुत कर अपने मताधिकार को सुरक्षित करें।