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    'न ITR रिफंड मिलेगा, न सैलरी आएगी', अगर 31 दिसबंर तक नहीं किया ये काम; पैन कार्ड भी हो सकता है डिएक्टिवेट

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:23 PM (IST)

    Aadhaar-PAN card link: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। ऐसा न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आईटीआर फाइलिंग, रिफंड और वित्तीय कार्य बाधित हो सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। लिंकिंग से पहले नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी समान होनी चाहिए।

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    PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड बंद, कैसे करें Link? स्टेप-बाई-स्टेप समझें

    Aadhaar-PAN card link: आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना अब जरूरी हो गया है। अगर आपने इसे 31 दिसंबर 2025 तक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव यानी बंद हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) इसे लेकर पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। वहीं अब टैक्सबडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी दी है कि इसके बाद न ITR फाइल होगा, न रिफंड मिलेगा और कई फाइनेंशियल काम रुक सकते हैं।

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    टैक्सबडी ने लिखा, 'आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डिएक्टिवेट हो जाएगा। न ITR फाइल कर पाएंगे, न रिफंड मिलेगा। यहां तक कि न सैलरी आएगी और एसआईपी (SIP) भी फेल हो सकती है।'

    दरअसल, सरकार ने कई बार पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन (pan-aadhaar link deadline) बढ़ाई है, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है। फिलहाल आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 ही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर पैन-आधार लिंक कैसे करें, कौन-कौन लिंक कर सकते है, किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए सबकुछ समझते हैं।

    पैन-आधार लिंक करना किसे जरूरी? Who needs to link PAN-Aadhaar

    वित्त मंत्रालय के 3 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड दिया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देना होगा। अगर आपका पैन आधार एनरोलमेंट आई से बना है, तो आधार नंबर मिलने के बाद आपको दोबारा आधार-पैन लिंकिंग करना जरूरी है।

    यह भी पढ़ें- गलत वजह बताकर पीएफ निकाला तो होगा तगड़ा एक्शन, EPFO ने दे डाली ऐसी चेतावनी; कब-कब निकाल सकते हैं पैसा?

    अगर पैन लिंक नहीं किया तो क्या होगा? What will happen if PAN is not linked?

    • अगर आपने तय तारीख तक PAN-आधार लिंक नहीं किया है तो-
    • आपका पैन कार्ड अगले दिन से इनऑपरेटिव हो जाएगा।
    • आईटीआर फाइल (ITR File) या वेरिफाई नहीं कर सकेंगे।
    • आईटीआर रिफंड रुक जाएगा।
    • पेंडिंग ITR प्रोसेस नहीं होंगे।
    • Form 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा।
    • TDS/TCS ऊंची दर पर कटेगा।
    • लिंकिंग बाद में करने पर PAN दोबारा एक्टिव हो जाएगा, आमतौर पर 30 दिन में।

    क्या सैलरी या इनवेस्टमेंट रुक जाएंगे? Will salary or investment stop?

    अगर आपका बैंक अकाउंट या इनवेस्टमेंट पहले से एक्टिव है तो कोई पैसा नहीं रुकेगा।

    • PAN इनऑपरेटिव होने पर आप क्या नहीं कर पाएंगे?
    • नई इनवेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे
    • शेयर ट्रेडिंग या KYC अपडेट नहीं कर सकेंगे
    • टैक्स संबंधी काम ठप हो जाएंगे
    • यानी पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन लेनदेन और टैक्स कंप्लायंस रुक जाएंगे।

    कौन लिंक कर सकता है पैन-आधार? Who can link PAN-Aadhaar?

    इनकम टैक्स पोर्टल के मुताबिक, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड सभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स ऑनलाइन PAN-आधार लिंक कर सकते हैं।

    पैन को आधार से कैसे लिंक करें? How to link PAN with Aadhaar?

    1. इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
    2. 'Link Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।
    3. अपना PAN, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करें।
    4. इसके बाद Validate पर क्लिक करें।
    5. अगर लिंक नहीं है, तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें।
    6. इसके बाद OTP डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
    7. लिंकिंग होने पर स्क्रीन पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा।
    8. 'Quick Links → Link Aadhaar Status' में स्टेटस चेक करें।

    लिंकिंग से पहले इन बातों का ध्यान रखें

    • PAN और Aadhaar पर नाम, जन्मतिथि व मोबाइल नंबर एक जैसे हों।
    • NRI, 80+ बुजुर्ग और कुछ राज्यों के लोग छूट की श्रेणी में हैं, लेकिन पहले कन्फर्म कर लें।
    • आखिरी तारीख के पास वेबसाइट स्लो या क्रैश हो सकती है, इसलिए पहले ही लिंक करें।
    • लिंक होने के बाद स्क्रीनशॉट सेव करना न भूलें।