प्राइवेट नौकरी करने वालों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, PF की ऑटो क्लेम लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर की 5 लाख रुपये
EPFO ने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। संगठन ने ऑटो क्लेम की राशि (EPFO auto‑claim expansion) को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए एडवांस क्लेम की राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को बताया कि EPFO ने ऑटो क्लेम (EPFO auto‑claim limit increase) की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इसका मतलब है कि 7.4 करोड़ से अधिक ग्राहक अब बिना किसी और हस्तक्षेप के शिक्षा, बीमारी, विवाह और आवास के लिए 5 लाख रुपये तक रुपये ऑटो क्लेम के माध्यम से निकाल सकते हैं।
मनसुख मंडाविया ने कहा, "वर्तमान में ऑटो दावों की प्रक्रिया की तरह इस तरह के दावों का निपटान तीन दिनों के भीतर हो जाएगा। यह निर्णय श्रमिकों को निर्बाध और समय पर सहायता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।"
कोविड में शुरू हुई थी ऑटो क्लेम की सुविधा
कोविड काल के दौरान बहुत से लोगों को आर्थिक तौर पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था इसलिए सरकार ने ऑटो क्लेम की सुविधा शुरू की थी। यह सेवा अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान बीमारी या अस्पताल के अग्रिमों के लिए शुरू की गई थी। फिर, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऑटो-क्लेम सेटलमेंट के लिए श्रेणियों का विस्तार करके शिक्षा, विवाह और आवास को भी इसमें शामिल कर लिया था। 2024 में, EPFO ने शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों के ऑटो-मोड सेटलमेंट की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने को मंजूरी दी थी। लेकिन अब सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये (PF advance ₹5 lakh) तक कर दी है।
2.34 करोड़ दावों का किया गया निपटान
वित्त वर्ष 2024-25 में ऑटो-क्लेम के जिरए के 2.34 करोड़ दावों का रुपये EPFO ने निपटान किया। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 89.52 लाख दावों का निपटान की तुलना में 161% अधिक है। 2024-25 में सभी एडवांस क्लेम में से लगभग 59 प्रतिशत का निपटान ऑटो मोड के माध्यम से किया गया। 2023-24 में यह 31 प्रतिशत था।
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