PF Withdrawal Rules: नौकरी के साथ कितनी बार तक निकाल सकते हैं पैसे, क्या है इसे लेकर नियम?
EPF Withdrawal Rules हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है। ये पैसा आमतौर पर 60 साल या रिटायरमेंट पर पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन आप इन पैसों कुछ परिस्थितियों में पहले भी निकाल सकते हैं। आज हम जानेंगे कि नौकरी के दौरान कोई भी व्यक्ति कितनी बार तक और कब-कब पीएफ से पैसा निकाल सकता है?

नई दिल्ली। ईपीएफओ (Employee Provident Fund Organisation) के तहत हर नौकरीपेशा व्यक्ति का ईपीएफ खाता मैनेज किया जाता है। हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएफ या पीएफ खाते में जमा होता है। ये जमा राशि हमें रिटायरमेंट होने पर मिलती है।
लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपको ये पैसे पहले भी मिल जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ शर्ते पूरी करनी पड़ती है। अगर ये शर्तें पूरी भी हो जाती है, तो नौकरी के साथ एक लिमिट तक पैसा निकाला जा सकता है।
कितनी बार तक निकाल सकते हैं पैसा?
नियम के अनुसार नौकरी के दौरान कितनी भी बार तक पैसा निकाला जाए, इसे लेकर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कितना अमाउंट निकाला जा सकता है, इसे लेकर लिमिट दी गई है।
- नियम के अनुसार आप नौकरी करते वक्त पीएफ में जमा पूरा पैसा नहीं निकाल सकते।
- हां अगर कोई दो महीने या उससे ज्यादा अंतराल के लिए बेरोजगार है, तो वे पूरा अमाउंट निकाल सकता है।
- इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर आप कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं। ये अमाउंट आपको कुछ ही परिस्थितियों में दिया जाता है।
- इसके अलावा ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप 5 साल से पहले एकमुश्त पैसा निकालते हैं, तो आपको टीडीएस भरना पड़ेगा।
मेडिकल इमरजेंसी- ऐसे समय पर आप 6 महीने तक की सैलरी जितना अमाउंट निकाल सकते हैं। इसमें वेटिंग पीरियड भी नहीं होता।
होम लोन चुकाने के लिए- इस स्थिति में आप ईपीएफ में जमा पैसों का 90 फीसदी निकाल सकते हैं। लेकिन ईपीएफ शुरू होने के तीन साल बाद आपको ये लाभ मिलता है।
शादी का खर्चा- ईपीएफ शुरू होने के 7 साल बाद ही आप शादी के खर्चे के लिए पैसा निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप 50 फीसदी तक निकासी कर सकते हैं।
नया घर बनाना या खरीदना- ये लाभ आप ईपीएफ शुरू होने के 5 साल बाद ले सकते हैं। इसके तहत आपको एक ही बार में पैसा निकालने की सुविधा मिलती है।
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