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    EPFO New Rule: ATM से निकलेगा पीएफ का पैसा, जानें कब से लागू होगा नया नियम

    Updated: Fri, 13 Dec 2024 08:53 AM (IST)

    EPFO New Rule सरकार जल्द ही ईपीएफओ 3.0 लॉन्च कर सकती है। इसके बाद पीएफ से संबंधित कई सुविधाएं अच्छी हो जाएगी। कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि जल्द पीएफ का पैसा एटीएम के जरिये निकल पाएगा। अब इसको लेकर श्रम सचिव ने अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि आईटी सिस्टम में सुधार लाया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद कई बड़े बदलाव होंगे।

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    2025 से निकाल पाएंगे एटीएम से पीएफ का पैसा

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही ईपीएफओ 3.0 ला सकता है। इसके बाद ईपीएफओ के नियमों में बदलाव होगा। इस बदलाव से ईपीएफओ के करोड़ों मेंबर्स को लाभ होगा।

    जी हां, कुछ समय पहले आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार एटीएम के माध्यम से पीएफ निकासी की सुविधा के लिए काम कर रही है। अब इसको लेकर नया अपडेट आया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की श्रम सचिव सुमिता डावरा ने घोषणा किया है कि सरकार वर्कफोर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है।

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    एटीएम से निकलेगा पीएफ का पैसा

    सुमिता डावरा ने यह भी कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि वर्ष 2025 से ईपीएफओ मेंबर्स एटीएम के माध्यम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिले। इसके लिए सरकार काम कर रही है। ईपीएफओ की बेहतर सर्विस को लेकर उन्होंने कहा कि पीएफ प्रावधान के लिए हम आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी ईपीएफओ की सर्विस में कई सुधार किये गए हैं। इन सुधार में क्लेम में तेजी और सेल्फ क्लेम शामिल हैं।

    ईपीएफओ अपना रही एडवांस टेक्‍नोलॉजी

    सुमिता डावरा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार पीएफ से अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटा रही है। ईपीएफओ पूरी कोशिश कर रहा है कि वह बैंकिंग सिस्टम के समान आईटी इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर बनाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनवरी 2025 से पीएफ के सिस्टम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

    इसके आगे उन्होंने आईटी 2.1 संस्करण को लेकर कहा कि इसके लागू हो जाने के बाद ईपीएफओ मेंबर्स एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। इसके अलावा ईपीएफओ सिस्टम में कई और एडवांस सुधार देखने को मिलेगा।

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    क्या है ईपीएफओ का निकासी नियम

    ईपीएफओ के नियमों के अनुसार जॉब करते हुए सदस्य पूर्ण रूप से निकासी नहीं कर सकते हैं।

    अगर कोई व्यक्ति एक महीने से बेरोजगार है तब वह 75 फीसदी की निकासी कर सकती है।

    दो महीने तक बेरोजगार होने पर पीएफ फंड (PF Fund)से पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

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