Toll Plaza New Rules: 1 अप्रैल से बदल रहा टोल का नियम, बिना Fastag बैलेंस के हाइवे पर चढ़े तो लगेगा भारी जुर्माना!
1 अप्रैल से नेशनल हाइवे पर टोल भुगतान के नियम बदल रहे हैं। अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान स्वीकार नहीं होगा; केवल फास्टैग या यूपीआई से ही पेमेंट होगा। NH ...और पढ़ें
नई दिल्ली| अगर आप 1 अप्रैल या उसके बाद नेशनल हाइवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI Toll Rules April 2026) टोल वसूली के पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदलने (Toll Plaza New Rules) जा रहा है।
अब देश के किसी भी टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट स्वीकार नहीं (No Cash at Toll Plaza) किया जाएगा। 1 अप्रैल से 100% डिजिटल पेमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
NHAI का मकसद हाइवे के सफर को हाईटेक और तेज बनाना है। अक्सर टोल बूथ पर कैश देने और छुट्टा पैसों के चक्कर में लंबी लाइनें लग जाती हैं। डिजिटल सिस्टम से गाड़ियां बिना रुके फटाफट निकल सकेंगी।
इससे न केवल यात्रियों का कीमती समय बचेगा, बल्कि बार-बार ब्रेक लेने और स्टार्ट करने से होने वाली ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। साथ ही, टोल कलेक्शन में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी।
अगर फास्टैग न हो तो क्या करें?
नियम के मुताबिक, अब टोल सिर्फ फास्टैग (Fastag) या UPI के जरिए ही कटेगा। अगर आपकी गाड़ी पर वैध फास्टैग नहीं है या उसमें बैलेंस खत्म हो गया है, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या टोल पर रोका जा सकता है।
ऐसी स्थिति के लिए टोल बूथ पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करके आप तुरंत UPI से पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि, अधिकारियों ने आगाह किया है कि नेटवर्क की समस्या होने पर UPI पेमेंट में देरी हो सकती है, जिससे आप जाम में फंस सकते हैं।
सफर से पहले रखें इन बातों का ध्यान
परेशानी से बचने के लिए हाइवे पर निकलने से पहले ये चेक कर लें:
- आपका फास्टैग एक्टिव है और बैंक खाते से जुड़ा है।
- फास्टैग में यात्रा के हिसाब से पर्याप्त बैलेंस है।
- बैकअप के तौर पर मोबाइल में वर्किंग UPI ऐप (जैसे GPay या PhonePe) तैयार रखें।
याद रखें, अब टोल प्लाजा पर "भाईसाहब खुले पैसे नहीं हैं" वाला बहाना नहीं चलेगा। अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि आपका सफर सुहाना और बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके।
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