Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ITR Filing देरी से करने पर क्या होगा, यहां जानें इससे जुड़ी सभी जरूरी तारीख

    Updated: Mon, 19 May 2025 02:44 PM (IST)

    मौजूदा समय में आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। हालांकि ये डेट अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग तय की गई है। पिछले महीने अप्रैल को इनकम टैक्स द्वारा आईटीआर फॉर्म खोले गए थे। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि आईटीआर फाइलिंग को लेकर क्या-क्या जरूरी तारीख है।

    Hero Image
    2025 के ITR Filing से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथि

     नई दिल्ली। साल 2025 के लिए आईटीआर (Income Tax Returns) फाइलिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप किसी तरह के शुल्क या चार्ज से बचना चाहते हैं, तो डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल जरूर कर लें। वहीं सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) द्वारा अलग-अलग आईटीआर फॉर्म को लेकर नोटिफाई किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे पहले जानते हैं कि अलग-अलग कैटेगरी के लिए आईटीआर डेडलाइन क्या रखी गई है।

    • किसी भी व्यक्ति, HUFs, AOPs, BOIs के लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 रखी गई है। इनमें वे टैक्सपेयर्स शामिल हैं, जिन्हें Audit करने की जरूरत नहीं है।
    • इसके अलावा ऐसे प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन जिन्हें Audit की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 रखी गई है।
    • वही घरेलू कंपनियों के लिए 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इसके अलावा रिवाइज्ड रिटर्न के लिए डेट 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

    अगर आईटीआर फाइल करने में देरी होती है, तो कितना शुल्क या चार्ज देना होगा। चलिए जानते हैं-

    कितना देना होगा शुल्क?

    अगर किसी व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा अगर वार्षिक आय 5 लाख रुपये ज्यादा है, तो सेक्शन 234F के तहत ये पेनल्टी 5000 रुपये हो जाती है। अगर आप लेट पेनल्टी के साथ भी टैक्स पे नहीं करते हैं, तो आपको सेक्शन 234A के तहत हर महीने 1 फीसदी ब्याज देना होगा।

    कौन-सा टैक्स रिजीम है सही?

    टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए दो अलग-अलग रिजीम ऑप्शन है। इनमें नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम शामिल हैं। इनमें से बेहतर क्या है, ये आपकी जरूरत और पसंद पर निर्भर करता है। नई टैक्स रिजीम के तहत लगभग 12 लाख रुपये तक वार्षिक इनमक पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत सेक्शन 80सी जैसी टैक्स छूट नहीं मिलती। 

    यह भी पढ़ें:-ITR Filing के अलावा Form 16 से करें ये चार बड़े काम, बहुत कम लोगों को है जानकारी